
हरियाणा: नूंह में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी बिट्टू बजंरगी के बारे में अहम बातें
क्या है खबर?
हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने मंगलवार को फरीदाबाद से मुख्य आरोपी और गौरक्षक समूह के प्रमुख बिट्टू बंजरगी को गिरफ्तार किया।
बिट्टू पर दंगा भड़काने, सशस्त्र डकैती, आपराधिक धमकी, सरकारी काम में बाधा डालने और घातक हथियार रखने सहित कई संगीन आरोप हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस पर भी काफी दबाव था।
आइए आपको बिट्टू से जुड़ी 5 अहम बातें बताते हैं।
बिट्टू
गौरक्षा बजरंग फोर्स का प्रमुख है बिट्टू
बिट्टू का असली नाम राजकुमार है। बिट्टू एक गौरक्षक समूह 'गौरक्षा बजरंग फोर्स' का प्रमुख है। यह समूह सोशल मीडिया पर गौरक्षा और गौसेवा का दावा करता है।
इस समूह और बिट्टू के सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ सामग्री है, जिनमें 'लव जिहाद' को लेकर भी कई पोस्ट शामिल हैं।
इस शब्द का इस्तेमाल इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के जुड़े लोगों पर हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है।
मानसेर
मोनू मानसेर का सहयोगी है बिट्टू
बिट्टू को बजरंग दल के फरार नेता मोनू मानसेर का सहयोगी माना जाता है, जो नूंह में हुई हिंसा के लिए भी पुलिस जांच के घेरे में है। वह भी ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने वाला था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा।
मानसेर पर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को बोलेरो में जिंदा जलाने का आरोप है। वह इस घटना के बाद से फरार चल रहा है और राजस्थान पुलिस को उसकी तलाश है।
बिट्टू
पुलिस जमानत पर बाहर था बिट्टू
हरियाणा पुलिस ने बिट्टू को नूंह हिंसा मामले में 4 अगस्त को भी गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर बाहर था।
बिट्टू पर हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित ब्रजमंडल यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है।
उसके गौरक्षक समूह ने 31 जुलाई को यात्रा से पहले इलाके में पर्चे और पोस्टर भी बांटे थे। बिट्टू सांप्रदायिक हिंसा के वक्त यात्रा में शामिल था।
पुलिस
बिट्टू और उसके सहयोगियों ने पुलिस पर किया था हमला
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिट्टू और उसके साथियों ने जुलूस के दौरान हथियार लहराये, जिससे आक्रोशित होकर भीड़ ने हमला कर दिया।
घटना से पहले पुलिस ने यह हथियार जब्त कर लिए थे, लेकिन बिट्टू और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन पर हमला किया और हथियार वापस छीन लिए।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिट्टू ने उन्हें भी धमकी दी थी।
FIR
बिट्टू पर FIR में कई संगीन आरोप
नूंह हिंसा मामले में बिट्टू और अन्य 15 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में दंगा करने, गैरकानूनी सभा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
सदर थाने में नूंह की सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) उषा कुंडू की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148,149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
नूंह हिंसा
क्या है नूंह हिंसा का मामला?
31 जुलाई को हिंदू संगठनों ने नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसमें कथित तौर पर बजरंग दल के नेता मानेसर को भी शामिल होना था।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया, जिसके चलते नूंह समेत अन्य कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी।
इस हिंसा में दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई, जबकि हरियाणा पुलिस के 2 होम गार्ड जवानों समेत 6 लोगों की मौत हुई थी।