पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें और बढ़ीं, अब EPFO ने लगाया प्रतिबंध
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। EPFO ने घोषणा की है कि वह 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े EPF अकाउंट में पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा को रोक देगा। EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर अपने फील्ड कार्यालयों को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) अकाउंट्स से जुड़े क्लेम को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया।
पिछले साल EPF को लेकर पेटीएम को मिली थी मंजूरी
EPFO ने पिछले साल पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स में EPF भुगतान करने की अनुमति दी थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत केंद्रीय बैंक की तरफ से लाइसेंस दिया गया था। पेटीएम के इस बैंक ने 23 मई, 2017 से परिचालन शुरू किया था। हालांकि, RBI ने अब 29 फरवरी के बाद ग्राहक अकाउंट्स में किसी भी जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप पर रोक लगा दी है।
RBI ने क्यों की पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई?
RBI ने कई कारणों से पेटीएम पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें विदेशी मुद्रा उल्लंघन से लेकर नो योर कस्टमर (KYC) में चूक जैसी गलतियां शामिल है। जांच में KYC में अनियमितताएं पाई हैं, जिससे ग्राहकों, जमाकर्ताओं और वॉलेट धारकों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक ही पैन कार्ड से 1,000 से अधिक बैंक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 31 करोड़ निष्क्रिय वॉलेट हैं।