RBI ने पेटीएम बैंक को दिया झटका, 29 फरवरी से नहीं दे पायेगा बैंकिंग सुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी के बाद ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग आदि में पैसा जमा करने, पैसा निकालने या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। RBI के आदेश में बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं का हवाला दिया गया। RBI ने पेटीएम को अभी से अपने बैंक में नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का भी आदेश दिया है।
RBI ने क्या कहा?
RBI की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने नियमों का उलंघन किया है। RBI ने कहा है कि विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और मैटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि ग्राहक अपने बचत और चालू खातों से शेष राशि का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के और अपनी उपलब्ध सीमा तक लेनदेन कर सकते हैं।
कर्मचारियों की संख्या कम कर रही कंपनी
पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने पिछले महीने नौकरियों की संख्या बताए बिना खर्च कम करने के लिए अपने कार्यबल में कटौती करने की पुष्टि की है। इस छंटनी के तहत कंपनी संभवत 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि अपने वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च, 2023 के अंत तक, पेटीएम के पास दुनिया भर में 32,798 सीधे नियोजित कर्मचारी और 1,589 अनुबंधित कर्मचारी थे।