सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई 2020-21 की ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
कोरोना वायरस महामारी के कारण असेसमेंट ईयर 2020-21 की आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि जिन्होंने देरी से रिर्टन या संशोधित रिटर्न नहीं नहीं भरी है, वह अब 31 मई 2021 तक इसे भर सरके हैं। बता दें पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 निर्धारित की गई थी।
कोरोना महामारी के कारण ITR दाखिल नहीं कर पाए थे लोग
बता दें कि देश में फरवरी की शुरुआत से कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई थी। ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे पाबंदियां लागू कर दी गई थी। इसके चलते लोग और व्यापारी वर्ग असेसमेंट ईयर 2020-21 की ITR दाखिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद देश भर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों ने CBDT से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।
CBDT ने किया अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय
अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को देखते हुए CBDT ने शनिवार को इसे 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। CBDT ने कहा, "कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई विकट परिस्थितियों को देखते हुए और देश भर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों की मांग पर गौर करते हुए अंतिमि तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कुछ निश्चित समय सीमा बढ़ाई जा रही है। इससे हितधारकों को अवश्य राहत मिलेगी।"
CBDT ने दी 31 मई तक ITR दाखिल करने की छूट
CBDT की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4) के तहत देरी से रिटर्न और उपधारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न जो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 मार्च, 2021 तक भरी जानी थी, उसे अब 31 मई, 2021 तक भरा जा सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति आयकर को लेकर आयुक्त के समक्ष 31 मई तक अपील कर सकता है। पहले इसकी तिथि 30 अप्रैल थी।
CBDT ने नोटिस के जवाब में ITR दाखिल करने की तिथि भी बढ़ाई
इसी तरह CBDT ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में ITR भरने की तिथि को भी 1 अप्रैल, 2021 से आगे बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दिया है। इसी प्रकार डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल के ऑब्जेक्शन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल को भी बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। इसके अलावा धारा 144 C के तहत DRP को खारिज करने के लिए आपत्ति दाखिल करने की तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है।
आयरकदाताओं को इसमें भी मिली बड़ी राहत
CBDT ने धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत 30 अप्रैल तक भरी जानी वाली कर कटौती और स्टेटमेंट या चालान की तिथि को भी 31 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की समयसीमा को भी 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। नांगिया एंड कंपनी के एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने बताया कि इन छूट से करदाताओं को आवश्यक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।