वित्त वर्ष 2018-19 की संशोधित ITR दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक बढ़ी तारीख

देश के करदाताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आयकर (IT) विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है। इससे अब करदाता अपनी बकाया और संशोधित आयकर रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने बुधवार को इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर तारीख बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। विभाग ने ट्वीट किया, 'कोरोना वायरस महामारी के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को आ रही परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) के लिए संशोधित और बकाया ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर की जगह 30 नवंबर कर दिया है।'
बता दें कि सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए बार-बार करदाताओं को बिना किसी समस्या के टैक्स संबंधी सेवाएं देने पर जोर दे रही है। यही कारण था कि CBDT ने पहले वित्त वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख 31 जुलाई को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। बता दें कि CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जिसे विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया है।
इसके अलावा आयकर विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल से 29 सितंबर तक 33 लाख से अधिक करदाताओं को 1.18 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। इसी दौरान 31.75 लाख करदाताओं को 32,230 करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (PIT) और 1.74 लाख करदताओं को 86,094 करोड़ रुपये कंपनी टैक्स का रिफंड किया गया है। बता दें कि सरकार ने करदाताओं को बिना परेशानी के कर संबंधी सेवाएं देने पर जोर दिया है।
बता दें कि इससे पहले सरकार ने गत 25 जून में वित्त वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) की ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। उस दौरान जारी किए गए आदेश के अनुसार करदाता 31 जुलाई, 2020 और 31 अक्टूबर, 2020 तक दाखिल की जाने वाली ITR को अब 30 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे। इसी तरह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।