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    नवीनतम ITR-1 के परिवर्तन के बारे में अवश्य होना चाहिए हर करदाता को जागरूक

    नवीनतम ITR-1 के परिवर्तन के बारे में अवश्य होना चाहिए हर करदाता को जागरूक

    लेखन प्रदीप मौर्य
    May 31, 2019
    07:34 pm

    क्या है खबर?

    सरकार के राजस्व और वेतनभोगी व्यक्तियों के एक प्रमुख हिस्से के लिए आयकर खाते सभी करदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    हर व्यक्ति को हर साल समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाख़िल करना महत्वपूर्ण होता है।

    ITR-1 (सहज) दाख़िल करने वाले करदाताओं के लिए इस साल कई बदलाव किए गए हैं, आसानी से ITR फ़ाइल करने के लिए इनके बारे में सबको जानना चाहिए।

    आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

    #1

    ITR-1 में धारा 80GGA के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प

    इस साल ITR-1 (सहज) ऑनलाइन फ़ॉर्म में एक नया विकल्प रहा है, जिसके उपयोग से पात्र करदाता धारा 80GGA के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

    ITR-1 फ़ॉर्म में उसी के लिए एक टैब जोड़ा गया है, जिसके तहत व्यक्तियों को कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक विवरण भरना होगा।

    धारा 80GGA के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान/ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दान के ख़िलाफ़ कटौती का दावा किया जा सकता है।

    #2

    छूट प्राप्त आय की रिपोर्टिंग में भी किए गए बदलाव

    पिछले साल तक करदाताओं को ITR-1 फ़ॉर्म में "कर का भुगतान और सत्यापन" टैब के तहत अपनी छूट प्राप्त आय की सूचना देनी होती थी।

    हालाँकि, इस साल से व्यक्तियों को "आय और कर की गणना" टैब के तहत ऐसी आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

    साथ ही इस साल से करदाताओं को फ़ॉर्म में वेतन विवरण भरते समय नियोक्ताओं से प्राप्त भत्ते के अपने कर-मुक्त हिस्से की रिपोर्ट करनी होगी।

    #3

    टैक्स रिफ़ंड के लिए अब आवश्यक है बैंक खातों का सत्यापन

    इससे पहले आयकर विभाग ने 01 मार्च, 2019 से केवल ई-रिफ़ंड (इलेक्ट्रॉनिक रिफ़ंड) जारी करने का निर्णय लिया।

    ये ई-रिफ़ंड केवल उन बैंक खातों को जारी किए जाएँगे, जो करदाता के पैन से जुड़े हैं और ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मान्य हैं।

    ऐसे करदाताओं के लिए टैक्स रिफ़ंड में देरी होगी, जिनके बैंक खाते पैन से लिंक नहीं हैं या ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर मान्य नहीं हैं।

    ये कुछ ऐसे बदलाव हैं, जिनके बारे में हर करदाता को पता होना चाहिए।

    #4

    ITR सत्यापन विकल्प को रखा गया नए टैब में

    पिछले साल तक ITR-1 दाख़िल करने वाले करदाताओं को ITR फ़ॉर्म के प्रकार, मूल्याँकन, वर्ष आदि जैसे विवरणों का चयन करते समय अपने ITR को सत्यापित करने के लिए एक विकल्प को चुनने की आवश्यकता होती थी।

    हालाँकि, इस साल ITR सत्यापन विकल्प को "कर भुगतान और सत्यापन" टैब के अंतर्गत रखा गया है।

    ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 फ़ॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद करदाता सत्यापन का विकल्प चुन सकता है।

    जानकारी

    करदाताओं को धारा 80G के तहत दान का विस्तृत ब्रेक-अप प्रदान करना होगा

    जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में धारा 80G के तहत कोई दान किया है, उन्हें अब अपने दान का एक विस्तृत ब्रेक-अप प्रदान करना होगा। इसमें नकद कितना दान किया गया और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से कितना दान किया गया था कि जानकारी देनी होगी।

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