
पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो भूलकर भी न करें ये गलतियाँ
क्या है खबर?
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक अद्वितीय 10 अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है जो भारत के सभी करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
यह विभिन्न तरह के वित्तीय लेनदेन जैसे कर योग्य वेतन/व्यावसायिक शुक्ल, संपत्ति की बिक्री एवं ख़रीद और म्यूचुअल फ़ंड के व्यापार के लिए ज़रूरी है।
इसके साथ ही यह पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी हैं।
अगर आप ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इन गलतियों से बचें।
गलती 1
फोटो को पिन/स्टेपल न करें, ओवरराइटिंग से बचें और ठीक से हस्ताक्षर करें
फ़ॉर्म पर अपने फोटो को पिन/स्टेपल करने से बचें और दिए गए बॉक्स में फोटो को ठीक तरह से चिपकाएँ।
अगर फ़ॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो व्हाइटनर या ओवरराइटिंग का इस्तेमाल न करें, बल्कि एक नया फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।
फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर के लिए दिए गए बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करें। इस बात का ध्यान रखें कि दिए गए बॉक्स से बाहर हस्ताक्षर न चला जाए। फोटो पर हस्ताक्षर न करें।
गलती 2
संक्षिप्त विवरण का उपयोग न करें और पैन मौजूद है तो दोबारा आवेदन न करें
पहले और अंतिम नाम/उपनाम में संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल न करें। साथ ही हस्ताक्षर के साथ अनावश्यक विवरण जैसे दिनांक, पदनाम, रैंक आदि जोड़ने से भी बचें।
जिन लोगों के पास पहले से ही पैन मौजूद है, वे लोग पैन के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। हालाँकि आप पैन कार्ड में परिवर्तन या अपडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गलती
सही पते पर भेजें और सही संख्या/ईमेल का उल्लेख करें
आवेदन फ़ॉर्म भरने के बाद उसे निम्नलिखित पते पर भेजें।
आयकर पैन सेवा इकाई (NSDL ई-गवर्नेंस इंफ़्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित), 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वेक्षण संख्या 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला के पास चौक, पुणे-411016।
इसके अलावा फ़ॉर्म में सही फोन नंबर और ईमेल आईडी का उल्लेख करना न भूलें। विशेष रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है।