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    डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, एक और राज्य में प्राइमरी चुनाव लड़ने पर लगी रोक
    ट्रंप इलिनोइस प्राइमरी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

    डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, एक और राज्य में प्राइमरी चुनाव लड़ने पर लगी रोक

    लेखन आबिद खान
    Feb 29, 2024
    11:16 am

    क्या है खबर?

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ट्रंप को इलिनोइस राज्य के एक स्थानीय कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

    कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले प्राइमरी मतदान में ट्रंप के उपस्थित होने पर रोक लगा दी है।

    इससे पहले कोलोराडो और मेन राज्य भी ट्रंप को राज्य के प्राइमरी मतदान से अयोग्य घोषित कर चुके हैं।

    बता दें कि इलिनोइस में 19 मार्च को प्राइमरी मतदान होंगे।

    मामला

    कैपिटल हिल हिंसा मामले में लगी रोक

    ये मामला कैपिटल हिल हिंसा से जुड़ा है। इलिनोइस के मतदाताओं ने कहा था कि ट्रंप को संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्राइमरी मतदान से दूर रखा जाना चाहिए।

    इलिनोइस कुक काउंटी सर्किट की जज ट्रेसी पोर्टर ने संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत ये फैसला लिया है। इसके तहत संविधान की शपथ लेने के बाद विद्रोह में शामिल लोगों को सार्वजनिक पद संभालने पर रोक है।

    आगे

    आगे क्या होगा?

    ट्रंप के पास फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है। ट्रम्प अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा, "यह एक असंवैधानिक फैसला है, जिसके खिलाफ हम तुरंत अपील करेंगे।"

    अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यों के कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो ट्रंप राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है तो ट्रंप चुनाव लड़ सकेंगे।

    कोर्ट

    मुकदमों पर रोक लगाने वाली ट्रंप की अपील पर होगी सुनवाई 

    सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ट्रंप के इस दावे पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया कि एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मुकदमों से छूट प्राप्त है। 22 अप्रैल से इस मामले में सुनवाई शुरू होगी।

    दरअसल, ट्रंप पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश के आरोप भी लगे हैं। ट्रंप ने अपने पक्ष में दावा किया है कि बतौर राष्ट्रपति उन्हें आपराधिक मुकदमों से छूट प्राप्त है।

    कैपिटल हिंसा

    क्या है कैपिटल हिल हिंसा मामला?

    2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्रंप को हराया था। ट्रंप ने चुनावों में धांधली होने की आशंका जताई थी और नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था।

    इसके बाद ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद सदनों के भवन) में घुस गए थे और जमकर उत्पात मचाया था। इसी मामले में ट्रंप के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस

    अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 4 चरणों में होता है। पहले चरण में प्राइमरी और कॉकस होते हैं। इसमें पार्टी कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार चुनते हैं।

    इसके बाद पार्टी सम्मेलन होता है। इसमें पार्टी अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाती है। इसी चरण में राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति भी चुनता है। तीसरे चरण में मतदाता इलेक्टर चुनते हैं, जो किसी न किसी पार्टी का समर्थक होता है।

    चौथे चरण में ये इलेक्टर कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं।

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