कनाडा में अधिकारियों को वीजा रद्द करने की शक्ति मिली, भारतीयों पर पड़ेगा असर
क्या है खबर?
कनाडा ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सीमा अधिकारियों को कार्य और अध्ययन वीजा रद्द करने का अधिकार दिया गया है।
नए आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण नियम 31 जनवरी को लागू किए गए हैं, जो फरवरी की शुरूआत से प्रभावी है।
इससे कनाडाई सीमा कर्मियों को अब अस्थायी निवासी दस्तावेजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) और अस्थायी निवासी वीजा (TRV) को रद्द करने की शक्तियां मिल गई हैं।
अधिकार
इस आधार पर अधिकारी रद्द कर सकते हैं वीजा
सीमा अधिकारी तब वीजा रद्द कर सकते हैं, जब किसी व्यक्ति की स्थिति या परिस्थितियां बदल जाने पर उसे अयोग्य या अस्वीकार्य बनाया जाए, जैसे- गलत जानकारी देना, आपराधिक रिकॉर्ड होना या मृत होना।
अधिकारी को यह विश्वास नहीं कि व्यक्ति अपने अधिकृत प्रवास की अवधि समाप्त होने के बाद कनाडा छोड़ देगा, तो वह कार्रवाई कर सकता है।
अगर दस्तावेज़ खोने, चोरी होने, नष्ट होने या प्रशासनिक त्रुटि के कारण जारी किया गया है, तो कार्रवाई हो सकती है।
असर
भारतीय समेत विदेशी नागरिकों पर पड़ेगा काफी असर
कनाडा के नए नियमों का असर छात्र, कर्मचारियों और अस्थायी निवासी आगंतुकों पर पड़ेगा, जिसमें भारतीयों की संख्या अधिक है।
नए नियम के मुताबिक, अगर छात्रों को कार्य या अध्ययन वीजा देने से मना किया जाता है तो उनके आव्रजन दस्तावेज रद्द हो सकते हैं।
मामले में किसी अनधिकृत हस्तक्षेप से बचने के लिए केवल आव्रजन और सीमा अधिकारियों को ही वीजा रद्दीकरण की अनुमति मिली है।
कनाडा 2024 में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) वीजा कार्यक्रम रद्द कर चुका है।
जानकारी
भारत के 4.70 लाख से अधिक छात्र कनाडा में
विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद कनाडा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, कनाडा में लगभग 4,27,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। नए नियमों से लगभग 7,000 अतिरिक्त अस्थायी निवासी वीज़ा, कार्य परमिट और अध्ययन परमिट रद्द हो जाएंगे।