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    उत्तर प्रदेश: कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल जेल की सजा
    उत्तर प्रदेश: कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल जेल की सजा।

    उत्तर प्रदेश: कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल जेल की सजा

    लेखन भारत शर्मा
    Jul 08, 2022
    10:13 am

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश की एक MP-MLA कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर को मतदान अधिकारी से मारपीट करने के 26 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है।

    कोर्ट ने उन पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी।

    अब राज बब्बर ने कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का निर्णय किया है।

    घटना

    राज बब्बर ने 1996 के विधानसभा चुनाव में की थी मारपीट

    साल 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को लखनऊ से टिकट दिया था।

    इस सीट पर उनका पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मुकाबला था।

    2 मई, 1996 को मतदान के दिन राज बब्बर ने फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर तत्कालीन मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा से मारपीट की थी। इस पर काफी हंगामा भी हुआ था।

    FIR

    मतदान अधिकारी ने दर्ज कराई थी FIR

    इस मामले में मतदान अधिकारी ने 23 मार्च को वजीरगंज थाने में राज बब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ मतदान केंद्र में घुसकर मारपीट करने का शिकायत दर्ज कराई थी।

    इसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 के तहत FIR दर्ज की थी।

    मामले में 23 सितंबर लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।

    फैसला

    कोर्ट ने राज बब्बर को दोषी ठहराते हुए सुनाई दो साल की सजा

    मामले में लंबी सुनवाई के बाद, विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अंबरीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को राज बब्बर को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।

    इसके अलावा दूसरे आरोपी अरविंद सिंह की मौत हो जाने के कारण उनके खिलाफ मामला स्वत: ही खत्म हो गया।

    कोर्ट ने राज बब्बर पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे जमा नहीं कराने पर उन्हें 15 दिन जेल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

    सजा

    राज बब्बर को अलग-अलग धाराओं में मिली है सजा

    ACJM श्रीवास्तव ने राज बब्बर को अलग-अलग धाराओं में छह माह की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा और 4,000 का जुर्माना, एक साल की कैद और 1,000 का जुर्माना, छह महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है। अब उन्हें दो साल जेल में गुजारने होंगे। हालांकि, सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी।

    चुनौती

    फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे राज बब्बर

    फैसले के बाद राज बब्बर के वकील ने बताया कि उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई है। वह अब कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

    उन्होंने कहा कि राज बब्बर पर लगाए गए आरोप निराधार है। इससे पहले पिछली सुनवाई में राज बब्बर ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होने की बात कही थी। इस पर उन्हें दोषी ठहराया गया है।

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