लोकसभा में कल पेश होगा 'एक देश एक चुनाव' विधेयक, सांसदों को जारी किया व्हिप
केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में मंगलवार को 'एक देश एक चुनाव' से संबंधित दो अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे। इनमें एक संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं। बता दें कि पहले यह विधेयक सोमवार को पेश किए जाने थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था।
भाजपा ने सांसदों को जारी किया व्हिप
इंडिया टुडे के अनुसार, भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर, 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। ऐसे में सभी सदस्य उपस्थित रहें। विधेयक को पेश किए जाने के बाद कानून मंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध करेंगे।
क्या है विधेयकों का उद्देश्य?
प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनावों को छोड़कर राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एकसाथ करना है। यह विधेयक एकसाथ चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करता है तथा एक नया अनुच्छेद 82(A) जोड़ता है। विधेयक में कहा गया है कि एकसाथ चुनाव 2034 तक शुरू नहीं होंगे और अगर, विधानमंडल समय से पहले भंग हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव का प्रावधान किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिल चुकी है विधेयकों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इन विधेयकों को मंजूरी दे दी थी और संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार इन्हें सांसदों के बीच प्रसारित कर दिया गया था। इस कदम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और INDIA के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। NDA ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे विपक्षी दलों ने संघवाद और चुनावी निष्पक्षता पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है।