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    शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका 
    मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज

    शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका 

    लेखन सकुल गर्ग
    May 30, 2023
    01:08 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

    हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता काफी राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, जिसके चलते उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।

    कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    सुनवाई 

    हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

    दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति काफी गंभीर है और आबकारी नीति 'दक्षिणी समूह' के इशारे पर उन्हें अनुचित आर्थिक लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी।"

    उन्होंने आगे कहा, "इस तरह का आचरण याचिकाकर्ता के कदाचार की तरफ इशारा करता है, जो एक लोक सेवक होने के साथ-साथ एक उच्च पद पर आसीन थे।"

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं सिसोदिया

    ANI के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

    दलील 

    CBI ने याचिका के खिलाफ क्या दलील दी थी?

    CBI ने सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा, "याचिकाकर्ता (सिसोदिया) का कार्यपालिका और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है और उनका प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। उच्च पदों पर मौजूद उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए तथ्यात्मक रूप से लगातार गलत दावे करते रहे हैं।"

    CBI ने आगे कहा था कि AAP के नेता सिसोदिया को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं।

    जानकारी

    दिल्ली भाजपा ने AAP पर साधा निशाना 

    दिल्ली भाजपा ने सिसोदिया की याचिका खारिज होने पर AAP पर निशाना साधा। उसने ट्वीट किया, 'एक बार फिर खारिज हुई कट्टर भ्रष्ट सिसोदिया की बेल। AAP ने शिक्षा की आड़ में शराब घोटाला किया है, अब चाहें जितना नाटक कर लो, बरकरार रहेगी जेल।'

    याचिका 

    पहले भी खारिज हो चुकी हैं सिसोदिया की याचिकाएं

    सिसोदिया द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं पहले भी विभिन्न कोर्ट में खारिज हो चुकी हैं। CBI द्वारा दर्ज मामले में विशेष कोर्ट ने 31 मार्च को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया को 28 अप्रैल को जमानत नहीं दी थी।

    सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए भी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

     मामला 

    क्या है शराब नीति से जुड़ा मामला? 

    दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश की। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था।

    CBI ने अपनी जांच के बाद मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी मामले में CBI की FIR के आधार पर ED ने भी केस दर्ज किया था।

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