बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूलने पर हाई कोर्ट ने NHAI से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूलने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि NHAI का नकद रूप में दोगुना टैक्स वसूलना भेदभावपूर्ण, मनमाना और जनहित के खिलाफ है।
कोर्ट ने जवाब के लिए चार हफ्तों का दिया समय
कोर्ट ने जवाब के लिए अथॉरिटी को चार हफ्तों का समय दिया है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2023 को होगी। फास्टैग ऐसा उपकरण है जो हाईवे पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (RFID) से टोल नाकों पर वाहनों से टैक्स वसूल लेता है। यह वाहनों के आगे के शीशे पर लगा होता है। याचिका में कहा गया कि 100 प्रतिशत फास्टैग लेन बनाने और यह न होने पर दोगुने टैक्स की वजह से लोग इसे मजबूरन ले रहे हैं।