दिल्ली दंगे: आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने कहा- जमानत पर मीडिया से बात नहीं करना
क्या है खबर?
2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए दिल्ली की अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं।
कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान खालिद न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही उनको इंटरव्यू देंगे।
खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मिली है। उन्होंने 20 दिसंबर, 2022 से 3 जनवरी, 2023 तक दो हफ्ते की जमानत मांगी थी।
आदेश
वीडियो कॉल से लगानी होगी हाजिरी और लोगों से बात नहीं करनी
कोर्ट ने खालिद को आदेश दिया कि उसे रोज जांच अधिकारी के समक्ष वीडियो कॉल से हाजिरी लगानी होगी। वह परिवार और रिश्तेदारों के अलावा अन्य से बात नहीं कर सकते। जमानत अवधि के दौरान वह घर और समारोह स्थल के अलावा कहीं नहीं जाएंगे।
खालिद 30 दिसंबर आत्मसमर्पण करेंगे और उनकी जमानत अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।
बता दें, पूर्वोत्तर दिल्ली में CAA व NRC के खिलाफ भड़की हिंसा में 53 जानें गई थीं। खालिद UAPA के तहत आरोपी हैं।