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    कोरोना वायरस: लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर असम में दो दूल्हे गिरफ्तार
    देश

    कोरोना वायरस: लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर असम में दो दूल्हे गिरफ्तार

    लेखन भारत शर्मा
    March 24, 2020 | 05:09 pm 1 मिनट में पढ़ें
    कोरोना वायरस: लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर असम में दो दूल्हे गिरफ्तार

    देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। अब तक सरकारों की ओर से लोगों से लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में असम पुलिस ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दो दूल्हों को गिरफ्तार किया है।

    भीड़ एकत्र करने के आरोप में किया दूल्हों को गिरफ्तार

    पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दूल्हे असम के कंधमाल जिले के नुआपाड़ा गांव निवासी परमेश्वर भुक्ता और खजुरीगांव निवासी बीजू कान्हर हैं। पुलिस ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद भी परमेश्वर ने अपनी शादी का रिसेप्शन आयोजित कर उसमें 60-80 लोगों की भीड़ एकत्र की थी। इसी तरह बीजू ने लोगों की भीड़ एकत्रित कर अपनी बारात निकाली थी। इसको लेकर बीजू के भाई को भी गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने 16 अन्य लोगों को दबोचा

    पुलिस ने बताया कि कंधमाल और भद्रक जिले में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में 16 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 11 लोगों को पुलिस के कहने के बाद भी अपनी दुकानों के शटर डाउन नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी तरह पुलिस ने भद्रक जिले से पांच अन्य लोगों को लॉकडाउन के दौरान बिना जरूरी काम के सड़कों पर घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

    इन धाराओं के तहत पुलिस कर सकती है कार्रवाई

    किसी भी महामारी को लेकर सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पुलिस दोषी लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (जनहित के आदेशों की अवहेलना) के तहत कार्रवाई कर सकती है। इसी प्रकार आरोपी के खिलाफ धारा-269 (प्राणघातक बीमारी का जानबूझकर संक्रमण फैलाने) और धारा-271 (सरकार द्वारा जनहित के लिए बनाए गए नियम का जानबूझकर अवहेलना) के तहत मामला दर्ज कर सकती है।

    आरोपी को हो सकती है छह माह तक की जेल

    आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को छह माह की जेल, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सभी धाराए गैर-संज्ञेय है और इनमें सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

    लोगों को अलग रखने के लिए बनाए जा रहे हैं अस्थाई केंद्र

    असम सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों के अलग रखने का विशेष प्लान तैयार किया है। इसके तहत सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्थाई संगरोध केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार ने सभी जिला कलक्टरों को अपने-अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों एक-एक भवन ऐसा तैयार करने का आदेश दिया है, जहां 50-100 लोगों को अलग-अलग रखा जा सके। सरकार ने इनमें बिजली, पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधा मुहैया कराने को भी कहा है।

    छोटे घरों वाले लोगों को किया जाएगा अस्थाई केंद्रो पर शिफ्ट

    सरकार की ओर से अस्थाई संगरोध केंद्रों के लिए ब्लॉक को 10 लाख और ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन केंद्रों में छोटे घरों में एकसाथ रहने वाले लोगों को अलग-अलग रखने के लिए शिफ्ट किया जाएगा।

    दुनिया और भारत में ये है कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति

    कोरोना ने सभी देशों को चपेट में ले लिया है। दुनियाभर में इससे 16,568 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह लगभग 3.82 लाख लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 511 पहुंच गई है। इनमें 12 नए मरीज मंगलवार को मिले हैं। इसके अलावा अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

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