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पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा, स्थायी प्रतिबंध लगाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उपयोग पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई

पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा, स्थायी प्रतिबंध लगाने को कहा

लेखन गजेंद्र
Nov 04, 2024
04:27 pm

क्या है खबर?

दिवाली की रात दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी से बढ़े प्रदूषण स्तर से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है। उसने सोमवार को मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का "शायद ही पालन किया गया" और इसलिए दिवाली पर प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर था। कोर्ट ने सरकार से प्रतिबंध के कार्यान्वयन को दिखाने के लिए भी कहा है।

नाराजगी

स्थायी प्रतिबंध लगाने को कहा

न्यूज18 के मुताबिक, पीठ ने दिल्ली सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिखाने के लिए कहा है और तुरंत जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या यह आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पारित किया गया था? न्यायमूर्ति ओका ने दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों से पटाखों पर "स्थायी प्रतिबंध" लगाने के लिए निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है।

प्रतिबंध

दिवाली के अगले दिन 'बहुत खराब' दर्ज हुई थी हवा की गुणवत्ता

दिल्ली में दिवाली की रात प्रतिबंध के बावजूद काफी आतिशबाजी हुई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे। अगले दिन सुबह गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 328 था, वह शुक्रवार सुबह 6:30 बजे 359 दर्ज किया गया। यह 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। सबसे अधिक वायु प्रदूषण आनंद विहार और आरकेपुरम में रहा था, जहां का AQI 395 दर्ज किया गया है। पिछले साल दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 218 था।