प्रदूषण से बचने के लिए किन-किन राज्यों ने लगाया पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन?
देश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या का काम करता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण से संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में दीवाली पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। यहां जानते है कि किन-किन राज्यों ने यह कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने सबसे पहले की थी प्रतिबंध की घोषणा
बता दें कि 29 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 1 जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है।
राजस्थान सरकार ने दी ग्रीन पटाखों की अनुमति
राजस्थान सरकार ने गत 18 अक्टूबर को सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए दीवाली के दिन केवल दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश जारी किए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद शनिवार को सरकार ने नेशनल ग्रीन टि्रब्यूनल (NGT) को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद अधिकतम छूट के साथ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है।
बिहार के चार जिलों में रहेगा पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्टूबर को चार जिलों और शहरों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया था। इनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। इन चार जिलों में आदेशों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, राज्य के बाकी हिस्सों में दिवाली पर केवल ग्रीन या पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की अनुमति होगी।
पंजाब सरकार ने सामान्य पटाखों पर लगाई रोक
पंजाब सरकार ने मंगलवार को राज्य में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को देखते हुए दिवाली और गुरुपर्व पर सामान्य पटाखों के स्टॉक, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, सरकार ने दीवाली के दिन रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर 11:55 बजे से 12:30 तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ऊंची आवाज और प्रदूषण वाले पटाखों पर लगाई रोक
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य में ऊंची आवाज और अधिक प्रदूषण करने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे और नए साल तथा क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड और मरकरी जैसे जहरीले तत्व वाले पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई होगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रीन पटाखों की दी अनुमति
इधर, पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य में सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। सरकार के आदेश के अनुसार, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। प्रदूषण को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
आगरा जिला प्रशासन ने भी लगाया पूर्ण प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश के आगरा जिला प्रशासन ने पटाखों के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई दुकान आवंटित की जाएगी।
पिछले वर्ष भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई गई थी रोक
बता दें कि पिछले साल भी NGT ने 18 राज्यों को नोटिस भेजकर से पूछा था कि हवा के खराब स्तर को देखते हुए क्या पटाखे बैन किए जा सकते हैं? इसके बाद कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद NGT ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। जिसको लेकर सभी प्रभावित राज्यों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।