हरियाणा: दिवाली से पहले राज्य सरकार ने 14 जिलों में पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक लगने वाले 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी पटाखों की बिक्री भी नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकार ने कहा कि पटाखे चलाने से निकलने वाले धुएं से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। आदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया गया है।
इन जिलों में पटाखों पर लगा प्रतिबंध
भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है। यह आदेश उन शहरों पर भी लागू होगा, जहां नवंबर में हवा की गुणवत्ता (पिछले साल के आधार पर) खराब रहती है। वहीं जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी, वहां ग्रीन पटाखे चलाने की छूट होगी। शादी और दूसरे आयोजनों में भी लोग केवल ग्रीन पटाखे चला सकेंगे।
पटाखे जलाने के लिए समय भी निर्धारित
राज्य सरकार ने पटाखे जलाने के लिए समय का भी निर्धारण किया है। दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे और छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पटाखे जलाने की छूट होगी। वहीं क्रिसमस और नववर्ष संध्या के मौके पर रात 11:55 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। सरकार ने प्रशासन से ऐसे इलाकों की पहचान करने को कहा है, जहां पटाखे चलाए जा सकें।
दिल्ली ने पिछले महीेने लगाई थी रोक
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खतरे को देखते हुए इस बार भी पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पिछले साल भी प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि सांस लेने तक में परेशानी होने लगती है।
पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी। इसी सप्ताह पटाखों पर प्रतिबंध के मामले पर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा कि आप दूसरे के अधिकारों और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, "हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी थी, लेकिन बाजार में सब उपलब्ध है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों को सख्ती से आदेश का पालन कराना चाहिए।"
कई राज्यों ने पटाखों पर लगाई है रोक
हरियाणा और दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई है। बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत पटाखों पर रोक लगाने वाले सभी राज्यों की सूची आप यहां टैप कर देख सकते हैं।