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    दिल्ली शराब नीति मामले में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी
    सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के कविता को शराब नीति मामले में जमानत दी

    दिल्ली शराब नीति मामले में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

    लेखन गजेंद्र
    Aug 27, 2024
    01:17 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को जमानत मिल गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामलों में शर्तों के साथ जमानत दी है।

    न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया।

    राहत

    कोर्ट ने क्या कहा?

    लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। खुद को दोषी ठहराने वाले व्यक्ति को गवाह बनाया गया है! कल आप मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? आप किसी भी आरोपी को चुनकर नहीं रख सकते। यह कैसी निष्पक्षता है? बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक।"

    न्यायमूर्ति ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को चेतावनी दी। एक घंटे बहस के बाद एसवी राजू ने कोई दलील नहीं पेश की।

    आदेश

    कोर्ट ने आदेश में क्या लिखा?

    रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने आदेश में साक्ष्य का विस्तृत ब्यौरा नहीं लिखा है। पीठ ने आदेश में लिखा है कि जांच पूरी हो चुकी है और CBI-ED दोनों ही मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर चुके हैं।

    पीठ ने कहा कि दोनों मामलों में मुकदमे जल्द पूरे होने की संभावना नहीं क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पृष्ठों के हैं।

    उन्होंने कहा कि विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए।

    सख्ती

    कविता को शर्तों के साथ दी जमानत

    कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 10-10 लाख रुपये जमानत राशि जमा कराने पर रिहाई की अनुमति दी।

    साथ ही कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया और किसी भी गवाह को धमकाने और सबूत से छेड़छाड़ को मना किया है।

    जांच एजेंसियों ने जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया था कि कविता ने फोन को फॉर्मेट कर सबूत से छेड़छाड़ की है, जबकि कविता ने इसे फर्जी आरोप बताया।

    गिरफ्तार

    15 मार्च को गिरफ्तार हुई थीं कविता

    ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कविता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह 23 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    इसके बाद CBI ने साजिश में शामिल होने के आरोप में 11 अप्रैल को उनको जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी हिरासत लगाकर बढ़ रही थी।

    इससे पहले उन्होंने कई कारण बताकर जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

    आरोप

    कविता पर क्या है आरोप?

    ED का आरोप है कि कविता शराब व्यापारियों के उस 'दक्षिण समूह' से जुड़ी हुई हैं, जिसने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत लाभ के एवज में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

    जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इस बात के साक्ष्य हैं कि कविता ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और AAP को रिश्वत देकर शराब कंपनी इंडोस्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।

    विवाद

    क्या है दिल्ली का शराब नीति मामला?

    दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे।

    उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की। बाद में ED ने भी जांच शुरू कर दी।

    मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में बंद हैं। पिछले दिनों पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दी थी।

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