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    शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका
    मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं

    शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

    लेखन मुकुल तोमर
    Apr 30, 2024
    04:59 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।

    सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दोनों से संबंधित मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, विशेष जज कावेरी बावेजा ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

    इससे पहले भी सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

    जेल

    14 महीने से जेल में बंद हैं सिसोदिया

    शराब नीति से जुड़े मामले में सिसोदिया 14 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    सबसे पहले CBI ने 26 फरवरी, 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। दोनों एजेंसियों ने अलग-अलग मामला दर्ज किया है।

    पिछले साल ED ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

    मामला

    क्या है शराब नीति मामला?

    आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे।

    ED का आरोप है कि शराब कंपनियों और 'दक्षिण समूह' को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नीति में बदलाव किए और इसके बदले कंपनियों और 'दक्षिण समूह' ने AAP को रिश्वत दी।

    ED का दावा है कि दक्षिण समूह ने AAP को 100 करोड़ रुपये रिश्वत दी।

    आरोप

    सिसोदिया पर क्या आरोप हैं? 

    नीति बनाए जाने के समय सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे, जिसके अंतर्गत शराब नीति आती है।

    उन पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है।

    आरोप है कि कोविड महामारी का हवाला देकर शराब कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ की गई और यह फैसला लेते वक्त सिसोदिया ने कैबिनेट को नहीं बताया और न ही उपराज्यपाल से इसकी अनुमति ली।

    अन्य आरोप

    सिसोदिया पर ये आरोप भी लगे

    सिसोदिया पर एयरपोर्ट पर शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारकों को 30 करोड़ रुपये रिफंड करने का भी आरोप है।

    ये लाइसेंसधारक एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं हासिल कर पाए थे। दावा है कि ये पैसा रिफंड करने की बजाय जब्त किया जाना चाहिए था।

    इसके अलावा बिना अनुमति के विदेशी बीयर पर 50 रुपये प्रति बॉक्स का आयात शुल्क भी हटा दिया गया, जिससे विदेशी बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ।

    जानकारी

    शराब नीति मामले में ये बड़े नेता भी हुए गिरफ्तार

    शराब नीति मामले में सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, AAP सांसद संजय सिंह और भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी सिंह जमानत पर बाहर हैं और बाकी सभी जेल में बंद हैं।

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