अयोध्या विवाद और राफेल सौदे समेत अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में होगी इन मामलों की सुनवाई
इस महीने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की छह हफ्तों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। एक जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से कामकाज शुरू हो जाएगा। अगले सप्ताह कोर्ट अयोध्या भूमि विवाद, राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई होगी। अयोध्या मामले में मध्यस्थता के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने के बाद यह सुनवाई होगी।
मध्यस्थता समिति को दिया गया 15 अगस्त का समय
सुप्रीम कोर्ट ने मई में अयोध्या विवाद पर सुनवाई करते हुए मध्यस्थता समिति को मामले का समाधान निकालने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया था। अपनी अंतरिम रिपोर्ट में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने कोर्ट से समाधान खोजने के लिए और वक्त मांगा था। बता दें कि 8 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए बनी आम सहमति से सुलझाने का फैसला दिया था।
7 मई को समिति ने जमा की थी अंतरिम रिपोर्ट
तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति में पूर्व न्यायाधीश फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला, 'आर्ट ऑफ लिविंग' के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू को शामिल किया गया है। इस समिति ने 7 मई को अपनी अंतरिम रिपोर्ट जमा की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में हुई प्रगति के बारे में बताने से इनकार करते हुए कहा कि यह गोपनीय मामला है।
केंद्र सरकार की आपत्तियां खारिज कर चुकी है कोर्ट
जुलाई के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट फ्रांस के साथ हुई राफेल डील पर दिए गए अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। 'द हिंदू' ने राफेल सौदे से जुड़े कुछ सरकारी दस्तावेजों को छापा था, जिनसे खुलासा हुआ था कि सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से समानांतर बातचीत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में पुनर्विचार यायिका दायर करने के लिए इस्तेमाल हुए दस्तावेजों पर केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज किया था।
राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में होगी सुनवाई
अगले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में भी सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान 'चौकीदार चोर है' के नारे को लेकर यह मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने इस मामले में माफी मांगी है और इसे बंद करने की अपील की है। राहुल ने कहा था कि उन्होंने राजनीतिक प्रचार के आवेश में आकर यह बयान दिया था, जिसका विरोधियों ने गलत फायदा उठाया और वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे।
ये रहेगा रोस्टर
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी किया था। इसके अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और चार सबसे वरिष्ठ जज- जस्टिस एसए बोबड़े, एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा और आरएफ नरिमन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। अदालत की अवमानना के मामलों की सुनवाई जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित करेंगे। वहीं चुनावों से जुड़े मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस बोबड़े की बेंच करेगी।