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'एक देश एक चुनाव' विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा, क्या है सरकार की तैयारी?
लोकसभा में आज पेश होगा एक देश एक चुनाव विधेयक

'एक देश एक चुनाव' विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा, क्या है सरकार की तैयारी?

लेखन गजेंद्र
Dec 17, 2024
08:53 am

क्या है खबर?

उद्योगपति गौतम अडाणी के रिश्वतखोरी और मणिपुर हिंसा मामले में हंगामे के बीच केंद्र सरकार मंगलवार को लोकसभा में 'एक देश एक चुनाव' विधेयक पेश करेगी। दोपहर 12 बजे पेश होने वाले विधेयक से पहले भाजपा ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इसमें 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिसमें ONP विधेयक, जिसे संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल है।

विधेयक

इन पार्टियों ने भी सभी सांसदों को बुलाया

भाजपा के अलावा उसके नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल अन्य पार्टियों ने भी व्हीप जारी करके अपने सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। इनमें तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना शामिल है। दूसरी तरफ, कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधेयक को "लोकतंत्र विरोधी" बताया है।

सदन

संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा विधेयक

केंद्रीय मंत्री मेघवाल विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जाए। JPC का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या को देखते हुए आनुपातिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें विधेयक को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव' विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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विधेयक का क्या है उद्देश्य?

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनावों को छोड़कर राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एकसाथ करना है। यह विधेयक एकसाथ चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करता है तथा एक नया अनुच्छेद 82(A) जोड़ता है। विधेयक में कहा गया है कि एकसाथ चुनाव 2034 तक शुरू नहीं होंगे और अगर, विधानमंडल समय से पहले भंग हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव का प्रावधान किया जा सकता है।