
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ाई, हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध
क्या है खबर?
कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है।
COTPA (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2024 के नाम से जाने जाने वाले इन संशोधनों को राष्ट्रपति ने 23 मई को मंजूरी दी थी।
संशोधित कानून को 30 मई को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।
इसमें अन्य बातों के अलावा, राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए आवश्यक कानूनी उम्र में भी इजाफा किया गया है।
संशोधन
कर्नाटक में 21 साल की उम्र वाले लोग खरीद सकेंगे तंबाकू उत्पाद
संशोधनों के तहत तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है।
इसके अलावा खुली सिगरेट या एकल सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी तरह संशोधित कानून में राज्य में रेस्तरां, पब या कैफे सहित अन्य जगहों पर संचालित सभी हुक्का बार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
सजा
कानून के उल्लंघन करने पर क्या है सजा का प्रावधान?
अधिनियम की धारा 4A के तहत अब हुक्का बार चलाने पर 1 से 3 साल की कैद और 50,000 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
'उपयोग क्षेत्र' की परिभाषा का विस्तार कर इसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और थूकना पर प्रतिबंध भी शामिल किया गया है। उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है।
30 से अधिक कमरों वाले होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र की अनुमति होगी।
कार्रवाई
केंद्रीय अपराध शाखा ने अवैध हुक्का बारों पर छापे मारे
पिछले प्रतिबंध के बावजूद, बेंगलुरू के उपनगरीय क्षेत्रों में कई हुक्का बार अवैध रूप से संचालित होते रहे हैं।
केंद्रीय अपराध शाखा ने हाल ही में 20 ऐसे प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और 12 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हुक्का पॉट और फ्लेवर जब्त किए।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध की वैधता को बरकरार रखा था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य की कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है।