NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार, कहा- मामले को सनसनीखेज न बनाएं
    अगली खबर
    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार, कहा- मामले को सनसनीखेज न बनाएं
    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार

    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार, कहा- मामले को सनसनीखेज न बनाएं

    लेखन मुकुल तोमर
    Mar 24, 2022
    01:25 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को मुद्दे को सनसनीखेज न बनाने की नसीहत दी।

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मामले में दखल देने की अपील को भी खारिज कर दिया।

    दलीलें

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- पाबंदी के कारण छात्राओं को एक साल गंवाना पड़ेगा

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील देवदत्त कामत ने कहा कि छात्राओं को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और छात्राओं को एक साल गंवाना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन हिजाब के साथ प्रवेश नहीं दे रहा है।

    इस पर CJI रमन्ना ने कहा, "इसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। मामले को सनसनीखेज मत बनाइए।"

    जानकारी

    पहले भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

    बता दें कि 16 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, हालांकि वह याचिकाओं को होली के बाद सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया था।

    हाई कोर्ट का फैसला

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

    15 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्रों को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

    शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

    कोर्ट ने कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म एक उचित पाबंदी है और छात्राएं इस पर आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

    हिजाब विवाद

    कैसे हुई थी विवाद की शुरुआत?

    कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने इसे हुई थी।

    छात्राओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कई हिंदू छात्रों के विरोध में उतरने से यह विवाद उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया।

    ​9 फरवरी को हाई कोर्ट ने मामले को तीन जजों वाली बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था।

    समस्याएं

    विवाद के कारण छात्राओं को करना पड़ा कई समस्याओं का सामना

    इस पूरे विवाद के कारण मुस्लिम छात्राओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कई जगह पर हिंदू छात्र उनके विरोध में उतर आए और भगवान स्कार्फ और पगड़ी पहनकर स्कूल आने लगे।

    कुछ स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं और हिंदू छात्रों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी देखने को मिलीं।

    छोटी बच्चियों से लेकर मुस्लिम शिक्षकों तक को स्कूल के गेट पर ही हिजाब उतारने को मजबूर करने के वीडियो भी सामने आए थे।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    कर्नाटक हाई कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट
    हिजाब विवाद

    ताज़ा खबरें

    इस्तांबुल शांति वार्ता: रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध विराम से किया इनकार रूस समाचार
    बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? बिहार
    'हाउसफुल 5' से पहले देख डालिए इस लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी के चारों भाग, जानिए कहां हाउसफुल फिल्म
    सड़क पर झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई कार पर बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? जानिए नियम  कार

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    कर्नाटक: FIR दर्ज न करने पर SHO को एक सप्ताह तक सड़क की सफाई का आदेश कर्नाटक
    कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी की अधिसूचना कर्नाटक
    उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को भेजा गया नोटिस दुर्भावनापूर्ण- कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर
    कौन हैं पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली समिति के प्रमुख जस्टिस आरवी रविंद्रन? लोढ़ा समिति

    सुप्रीम कोर्ट

    SFJ ने किया प्रधानमंत्री का काफिला रोकने का दावा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दी धमकी लंदन
    धर्म संसद भड़काऊ बयानबाजी: सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब हरिद्वार
    हरिद्वार: भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यति नरसिंहानंद गिरफ्तार उत्तराखंड
    भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुए नरसिंहानंद, महिला के खिलाफ टिप्पणी का है मामला उत्तराखंड

    हिजाब विवाद

    बुर्का बैन की मांग के बीच केरल के मुस्लिम शैक्षिण संगठन ने लगाया हिजाब पर प्रतिबंध भारत की खबरें
    क्या है कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद जिसको लेकर हाई कोर्ट पहुंची हैं छात्राएं? कर्नाटक
    हिजाब विवाद: कर्नाटक सरकार का नया आदेश, 'कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कपड़ों' पर रोक लगाई कर्नाटक
    कर्नाटक: हिजाब पहनीं छात्राओं को कॉलेज ने दी प्रवेश की अनुमति, लेकिन नहीं कराई पढ़ाई कर्नाटक
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025