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    सही तरीके से मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें एयरलाइंस- दिल्ली हाई कोर्ट

    सही तरीके से मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें एयरलाइंस- दिल्ली हाई कोर्ट

    लेखन प्रमोद कुमार
    Mar 09, 2021
    05:52 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी एयरलाइंस को उड़ानों के दौरान सही तरीके से मास्क न पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने इस संबंध में घरेलू एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को गाइडलाइंस जारी की है।

    हाई कोर्ट ने यात्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और आदेश पर अमल की जांच के लिए समय-समय पर विमानों के भीतर निरीक्षण की बात कही है।

    आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।

    पृष्ठभूमि

    जज ने स्थिति देखकर लिया संज्ञान

    जस्टिस सी हरी शंकर ने देखा कि हवाई अड्डे से विमान में बैठते समय यात्री सही तरीके से मास्क नहीं लगाए रखते हैं। इसके बाद उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

    सोमवार को जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कोर्ट यह आदेश देने पर विवश है क्योंकि जज ने खुद 5 मार्च को कोलकाता से दिल्ली की उड़ान में चिंताजनक स्थिति देखी थी।

    आदेश

    आदेश में क्या कहा गया है?

    आदेश में कहा गया कि जज ने देखा कि बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्होंने इसे अपनी ठोड़ी के नीचे पहना था और इसे सही तरीके से पहनने के प्रति जिद कर रहे थे।

    इसमें आगे कहा गया है कि जब जज ने विमान के चालक दल के सदस्यों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों को मास्क पहनने को कहा गया है, लेकिन नहीं पहनने पर वो कुछ नहीं कर सकते।

    आदेश

    नियम नहीं मानने वाले यात्रियों को नीचे उतारा जाए- कोर्ट

    कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि विमान के चालक दल के सदस्य समय-समय पर यह देखेंगे कि यात्री नियमों और खास कर मास्क पहनने के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं।

    इसमें कहा गया है कि यात्रियों को सही तरीके से मास्क पहनते हुए अपने नाक और मुंह को कवर करना होगा। अगर कोई यात्री उड़ान भरने से पहले नियम नहीं मानता है तो उसे बिना देर किए नीचे उतार दिया जाएगा।

    गाइडलाइंस

    उल्लंघन पर यात्रा करने से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं यात्री

    गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर कोई यात्री याद दिलाए जाने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ DGCA और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें उन्हें थोड़े समय या हमेशा के लिए हवाई यात्रा से प्रतिबंधित करना शामिल है।

    साथ ही एयरलाइंस को कहा गया है कि वे बोर्डिंग पास के साथ यात्रियों को लिखित में नियमों और उनके उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी देंगी।

    जानकारी

    घोषणा में देनी होगी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

    कोर्ट की गाइडलाइंस में कहा गया है कि विमान के भीतर होने वाली उद्घोषणाओं में अब यात्रियों को चेतावनी भी देनी होगी कि अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

    कोरोना वायरस

    देश में महामारी की क्या स्थिति?

    भारत में बीते दिन कोरोना के 15,388 नए मामले सामने आए और 77 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।

    इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,44,786 हो गई है। इनमें से 1,57,930 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।

    कई दिनों बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,87,462 हो गई है।

    बता दें कि अमेरिका के बाद भारत कोरोना से दुनिया का सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

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