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    भड़काऊ बयान:  सोनिया-राहुल समेत दूसरे नेताओं पर FIR की याचिका पर केंद्र को नोटिस

    भड़काऊ बयान: सोनिया-राहुल समेत दूसरे नेताओं पर FIR की याचिका पर केंद्र को नोटिस

    लेखन मुकुल तोमर
    Feb 28, 2020
    02:20 pm

    क्या है खबर?

    कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर उसका जबाव मांगा है।

    इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR की मांग पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है।

    याचिका

    इन नेताओं के खिलाफ दायर की गईं थीं याचिकाएं

    बता दें कि गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कई नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं थीं जिनमें इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।

    'लॉयर्स वॉइस' नामक NGO द्वारा दायर याचिका में कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, AAP के मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान, AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है।

    याचिका

    याचिकाकर्ताओं का आरोप- वारिस पठाने के भड़काऊ बयान से भड़की दिल्ली में हिंसा

    इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि वारिस पठान द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए।

    'लॉयर्स वॉइस' की याचिका में कथित भड़काऊ भाषणों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश सी हरिशंकर के दो सदस्यीय बेंच के सामने ये याचिकाएं दायर की गई थीं और इन पर आज सुनवाई हुई।

    जानकारी

    गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को भी जारी किया गया नोटिस

    सुनवाई में हाई कोर्ट बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिकाओं पर उनका जबाव मांगा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है।

    अन्य याचिका

    भाजपा नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई कर रही है हाई कोर्ट

    बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट भड़काऊ बयान देने के लिए भाजपा नेताओं- अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा- के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका पर भी सुनवाई कर रही है।

    गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने कहा था कि इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए वातावरण अभी ठीक नहीं है और उसे अधिक समय की जरूरत है।

    अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

    हिंसा

    कपिल मिश्रा के बयान के बाद शुरू हुई थी दिल्ली में हिंसा

    दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिकाएं ऐसे समय पर दायर की गई हैं जब उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए हैं। इन दंगों में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि लगभग 300 घायल हुए हैं। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल भी शामिल हैं।

    इस हिंसा की शुरूआत कपिल मिश्रा के एक भड़काऊ बयान से हुई थी और इसी कारण उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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