दिल्ली सरकार का हाई कोर्ट में हलफनामा, बताया आयुष्मान योजना न लागू करने कारण
क्या है खबर?
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने भाजपा सांसदों की केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू न करने के संबंध में दायर याचिका के जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया।
इसमें सरकार ने बताया कि उसने केंद्र की 'आयुष्मान भारत' योजना को लागू नहीं किया क्योंकि लोगों को दिल्ली सरकार की योजनाओं के तहत बेहतर लाभ मिल रहे हैं।
दिल्ली सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह हलफनामा दाखिल किया।
याचिका
भाजपा सांसदों ने क्या दायर की थी याचिका?
बता दें कि भाजपा के 7 सांसदों ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली की AAP सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू न करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कोर्ट से AAP सरकार को केंद्र की योजनाएं लागू करने का आदेश देने की मांग की थी।
इस पर हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में न लागू करने को अनुचित बताते हुए दिल्ली सरकार को इस संबंध में कदम उठाने के आदेश दिए थे।
हलफनामा
AAP सरकार ने हलफनामे में क्या कहा?
AAP सरकार ने हलफनामे में कहा, "याचिका में केंद्र की योजना की अनावश्यक प्रशंसा की गई है, लेकिन दिल्ली में वर्तमान में लागू नीतियों का उल्लेख नहीं किया गया है।"
सरकार ने कहा, "यह चूक जानबूझकर की गई है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की योजना और दिल्ली सरकार द्वारा पहले से लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के बीच ऐसी कोई तुलना की गई होती, तो यह स्पष्ट हो जाता कि दिल्ली सरकार की योजनाएं केंद्र से कहीं बेहतर हैं।"
दावा
AAP सरकार ने याचिका को बताया राजनीति से प्रेरित
AAP सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया कि यह एक जनहित याचिका है। इसमें कुछ नहीं है और यह दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनावों के मद्देनजर दायर की गई एक राजनीति से प्रेरित याचिका है।
सरकार ने कहा, "याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल से संबंधित हैं। उक्त राजनीतिक दल दिल्ली पर अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास कर रहा है, जबकि पिछले चुनाव में वह केवल 10 प्रतिशत सीटें जीत पाई थी।"
हस्तक्षेप
नीति निर्माण के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं
सरकार ने हलफनामे में कहा, "अगर राजधानी में लागू योजनाओं के स्थान पर केंद्र की योजना लागू की गई तो यह दिल्ली के निवासियों के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे में सरकार ने दिल्ली के लोगों की भलाई को देखते हुए केंद्र की इस योजना को लागू नहीं किया।"
सरकार ने नीति निर्माण दिल्ली सरकार का विशेष अधिकार क्षेत्र होना बताते हुए कहा कि स्थापित कानून है कि कोई भी अदालत नीति निर्माण के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
दावा
दिल्ली सरकार ने यह भी किया दावा
सरकार ने हलफनामे में कहा कि केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में पुराने डाटा में वह लाभ शामिल नहीं हो पाएगा, जो वास्तव में दिल्ली के लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए।
सरकार ने कहा कि केंद्र की योजना में कई सीमित कारक हैं, जिन्हें यदि 2011 के आंकड़ों के साथ लागू किया जाता है तो कई लोग इस योजना के तहत लाभ के लिए अयोग्य हो जाएंगे।