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    संसद में धक्का-मुक्की: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले की क्राइम ब्रांच करेगी जांच
    संसद परिसर में धक्का-मुक्की मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी

    संसद में धक्का-मुक्की: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले की क्राइम ब्रांच करेगी जांच

    लेखन आबिद खान
    Dec 20, 2024
    08:42 pm

    क्या है खबर?

    संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिसंबर को सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच परिसर में धक्का-मुक्की हुई थी।

    इस दौरान भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए थे, जिन्होंने धक्का-मुक्की का आरोप कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगाया था और FIR भी दर्ज करवाई थी।

    अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है।

    धाराएं

    राहुल के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

    19 दिसंबर की रात संसद मार्ग थाने में राहुल के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

    उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

    दिल्ली पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल को तलब कर सकती है।

    पुलिस

    लोकसभा सचिवालय से फुटेज मांग सकती है पुलिस

    आज तक के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की और फिर मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने का फैसला लिया।

    पुलिस लोकसभा सचिवालय से धक्का-मुक्की वाले स्थान की CCTV फुटेज भी मांग सकती है। बता दें कि राहुल के खिलाफ FIR में धारा 117 को छोड़कर सभी धाराएं जमानती हैं।

    धारा 117 में सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

    बयान

    राहुल गांधी बोले- भाजपा सांसदों ने धक्का दिया

    आरोपों पर राहुल ने कहा, "ये सदन का प्रवेश द्वार है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। वे लकड़ियां लिए थे और हमें रोक रहे थे। सीढ़ियों पर वे डंडा लिए खड़े थे। धक्का-मुक्की से कुछ होता नहीं है। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के सदस्य हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।"

    मामला

    क्या है धक्का-मुक्की का मामला?

    19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में INDIA गठबंधन के सांसद संसद में मार्च निकाल रहे थे। इधर भाजपा सांसद भी मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

    इस बीच दोनों पक्ष के सांसद आमने-सामने हो गए और नारेबाजी होने लगी। जब INDIA के सांसद सदन में जाने लगे तो धक्का-मुक्की हुई और भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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