दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED और CBI से जवाब मांगा
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की।
इस दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की।
बता दें, सिसोदिया ने निचली कोर्ट द्वारा ED और CBI के मामले में जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
सुनवाई
सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मिली
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सिसोदिया को हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी।
सिसोदिया ने कोर्ट में कहा था कि उनको एक बार हिरासत में उनकी पत्नी से मिलने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह भी बंद हो गई।
ED ने भी सिसोदिया को हिरासत में पत्नी से मिलने की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
घटना
1 साल से जेल में हैं सिसोदिया
पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में हैं।
30 अप्रैल को CBI और ED मामले में उनकी याचिका निचली कोर्ट ने खारिज की थी, जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे।
सिसोदिया के अलावा इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं, जबकि AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर हैं।