प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगने पर आपत्ति जताई गई थी और इस आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दायर की गई थी।
क्या कहा कोर्ट ने?
लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता ने माना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार की दलील को नोट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग कानून के अनुसार जोंधले की शिकायत पर गौर करेगा।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता जोंधले ने अपनी याचिका में बताया कि 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू और सिख देवी-देवताओं और उनके पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगे थे। इसके अलावा मोदी ने मुसलमानों का कथित पक्ष लेने वाली विरोधी पार्टियों के खिलाफ भी टिप्पणियां कीं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषणों में जाति-धर्म के आधार पर मतदाताओं में नफरत पैदा करने की क्षमता है और चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।