व्हाट्सऐप ने हाई कोर्ट में कहा- एंक्रिप्शन तोड़ने को कहा गया तो भारत छोड़ देंगे
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर उसे इंक्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देंगे।
व्हाट्सऐप के वकील ने अदालत को बताया कि लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग गोपनीयता के कारण करते हैं और इसलिए भी क्योंकि संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।
ऐसे में अगर सरकार की तरफ से व्हाट्सऐप पर दबाव डाला गया तो वह भारत में प्रभारी रूप से बंद हो जाएगी।
बयान
व्हाट्सऐप के वकील ने और क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश हुए वकील तेजस करिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा, "हमें इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो हम भारत छोड़ देंगे।"
उन्होंने कहा कि ऐसा नियम दुनियाभर में कहीं भी नहीं है।
बता दें, भारत व्हाट्सऐप के लिए सबसे बड़ा बाजार है और यहां इसके 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं।
तर्क
क्या है व्हाट्सऐप और सरकार का तर्क?
व्हाट्सऐप में तर्क दिया है कि नए IT नियम यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करते हैं और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यूजर्स के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सऐप के पर भेजने वाले यूजर्स का पता लगाना आवश्यक है।
दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।