दिल्ली में निर्धारित से ज्यादा पुराने वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए कितना देना होगा
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार पुराने वाहनों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। यहां निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुरानी कार या दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ऐसे पुराने वाहन सड़कों नजर आते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल नए दिशा-निर्देशों जारी किए हैं। इनके अनुसार, ऐसे वाहनों के लिए मालिकों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
कार और दोपहिया वाहनों के लिए इतना देना होगा जुर्माना
सरकार के नए आदेशों के अनुसार, कोई भी कार जो निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुरानी है और फिर भी शहर में घूमती है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसे छोड़ने के लिए कार मालिक से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार, पुराने दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। यह जुर्माना दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थानों के प्रबंधन नियम, 2019 में अधिसूचित टोइंग चार्ज और पार्किंग शुल्क के तहत वसूला जाएगा।
दिल्ली में इतनी वाहनों की आयु सीमा
दिल्ली में पेट्रोल इंजन से चलने वाली कार को पहली पंजीकरण तिथि से 15 साल तक चला सकते हैं। डीजल इंजन से चलने वाली कारों को 10 साल तक शहर में दौड़ाने की अनुमति है। स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए भी यह आयु सीमा 15 साल है। यदि कोई व्यक्ति पुराने वाहन को चलाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी बार, जब्त होने वाले ऐसे वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा।