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    INX मीडिया केस: CBI मामले में चिदंबरम को मिली जमानत, लेकिन ED की कस्टडी में रहेंगे

    INX मीडिया केस: CBI मामले में चिदंबरम को मिली जमानत, लेकिन ED की कस्टडी में रहेंगे
    लेखन मुकुल तोमर
    Oct 22, 2019, 11:42 am 1 मिनट में पढ़ें
    INX मीडिया केस: CBI मामले में चिदंबरम को मिली जमानत, लेकिन ED की कस्टडी में रहेंगे

    INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत प्रदान कर दी। चिदंबरम को ये जमानत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले में दी गई है। हालांकि, चिदंबरम को अभी रिहा नहीं किया जाएगा और वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में रहेंगे। ED ने INX मीडिया केस से संबंधित अपने मामले में चिदंबरम को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ED तिहाड़ जेल में ही उनसे पूछताछ कर रही है।

    INX मीडिया केस में चिदंबरम को पहली राहत

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर किसी अन्य केस में चिदंबरम से पूछताछ की जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक लाख का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा और आगे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। चूंकि ED उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। INX मीडिया केस में चिदंबरम को मिली ये पहली राहत है।

    दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का नहीं होगा सुनवाई पर कोई असर

    दिल्ली हाई कोर्ट के चिदंबरम को जमानत न देने के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का मामले की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

    CBI और ED में दो अलग-अलग मामले

    INX मीडिया केस में चिदंबरम पर CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में अलग-अलग जांच चल रही हैं। CBI ने अपने मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और 5 सितंबर तक वह उसकी कस्टडी में रहे। 5 सितंबर से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपने मामले में चिदंबरम को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और 24 अक्टूबर तक वह उसकी कस्टडी में रहेंगे।

    वकीलों का आरोप, चिदंबरम को ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रखना ED का मकसद

    इससे पहले चिदंबरम दो बार ED के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन ED ने दोनों ही बार उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तब चिदंबरम के वकीलों ने कहा था कि ED और CBI की सांठगांठ है और उनका मकसद केवल चिदंबरम को ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रखना है। ED ने भी उन्हें ऐसे समय पर गिरफ्तार किया जब सुप्रीम कोर्ट CBI मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    क्या हैं चिदंबरम पर आरोप?

    INX मीडिया केस में चिदंबरम पर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के INX मीडिया समूह को नियमों के विरुद्ध विदेश से 305 करोड़ रुपये का फंड हासिल करने में सहायता करने का आरोप है। मामला 2007 का है और तब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। INX मीडिया को विदेशी फंड हासिल करने की मंजूरी देने के FIPB के सहमति प्रस्ताव पर चिदंबरम ने हस्ताक्षर किए थे। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी इस मामले में जेल जा चुके हैं।

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