पोस्ट, ऑनलाइन या फोन के माध्यम से आधार संबंधी शिकायत दर्ज करने का तरीका, जानें
आज के समय में कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा होने के कारण आधार कार्ड सबके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है। इसके अलावा यह पहचान का भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो कहीं भी और कभी भी काम आ सकता है। ऐसे में अगर आप आधार आवेदन या अपडेट से जुड़ी किसी समस्या का सामना करते हैं, तो उसे समय पर हल करना चाहिए। आइए जानें कि आप आधार संबंधी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं।
ईमेल और फोन से कैसे दर्ज करें आधार की शिकायत
ईमेल: आधार संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए आप UIDAI को help@uidai.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इन ईमेलों को पहले UIDAI के अधिकारियों द्वारा जाँचा जाता है और फिर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/अनुभाग को भेजा जाता है। अंततः शिकायत सेल को शिकायत के तहत शिकायतकर्ता को ईमेल पर जवाब देकर निपटाया जाता है। फोन: आप अपने प्रश्नों/शिकायतों के संबंध में UIDAI के टोल फ़्री नंबर 1947 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
पोस्ट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
इसके अलावा, आप अपनी शिकायत UIDAI मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को शिकायत की एक फ़िजिकल हार्ड कॉपी भेजकर भी कर सकते हैं। इस पद्धति के तहत, शिकायतकर्ता को शिकायत सेल के लिए सूचना के तहत सीधे शिकायत के द्वारा शिकायतों का समाधान किया जाता है। आप अपनी शिकायत की फ़िजिकल कॉपी UIDAI मुख्यालय के पते "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, बंगला साहिब रोड, काली मंदिर के पीछे, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001" पर भेज सकते हैं।
आधार संबंधी शिकायतों को ऑनलाइन कैसे दर्ज करें
इसके लिए सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद 'Contact and Support' ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और 'File a Complaint' लिंक पर क्लिक करें। अब अपने एनरोलमेंट आईडी, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे आवश्यक विवरणों के साथ डिजिटल फ़ॉर्म भरें। शिकायत की श्रेणी का चयन करें और अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करें। अंत में कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
ऑनलाइन कैसे देखें अपने शिकायत की स्थिति
अपने शिकायत की स्थिति देखने के लिए UIDAI पोर्टल पर लॉग-इन करें। फिर 'Contact and Support' ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाएँ और 'Check Complaint Status' लिंक पर क्लिक करें। अंत में अपनी शिकायत आईडी, कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Check Status' पर क्लिक करें।
आधार को लेकर लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है। हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।