
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से तनाव के बीच सेना प्रमुख की शक्तियां बढ़ाई
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से तनाव के बीच सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार किया है।
रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, "प्रादेशिक सेना नियम, 1948 के नियम-33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर केंद्र सरकार, सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक भर्ती व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने या नियमित सेना को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त करने के लिए शक्तियों को उपयोग करने का अधिकार देती है।"
अधिकार
क्या है अधिसूचना के मतलब?
संयुक्त सचिव ने बताया कि मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) में से, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान (ART RAC) के क्षेत्रों में तैनाती के लिए 14 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) का कार्यान्वयन होगा।
उन्होंने कहा कि इसे मूर्त रूप तभी दिया जाएगा जब बजट उपलब्ध हों या बजट में आंतरिक बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई हों।
ट्विटर पोस्ट
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना
Centre extends the powers of Chief of the Army Staff to exercise powers to call out every officer and every enrolled person of the Territorial Army to provide for essential guard or to be embodied for the purpose of supporting or supplementing the regular army. pic.twitter.com/uP65sg5RwR
— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) May 9, 2025