दिल्ली: वायु प्रदूषण नियंत्रित करने का पहला चरण लागू, इन नियमों का रखना होगा ध्यान
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) का पहला चरण रविवार से लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने GRAP में पिछले साल और फिर इस साल जुलाई में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। आइए इन महत्वपूर्ण संशोधनों को बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है CAQM?
CAQM एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 2021 के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह आयोग 3 दिन पहले के पूर्वानुमान के आधार पर दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण रोधी उपायों को सक्रियता से लागू करता है। इससे पहले प्राधिकारी प्रदूषण के एक सीमा तक बढ़ने के बाद ही निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों, उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों के प्रवेश, कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक लगाने जैसे उपाय लागू करते थे।
GRAP में क्या संशोधन हुए हैं?
नए बदलावों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार होने पर पुराने वाहनों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा और भोजनालयों, रेस्तरां और होटलों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा AQI 400 के पार जाते ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में BS-3 मानक के पेट्रोल और BS-4 मानक के डीजल वाहनों के संचालन पर तुरंत प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
क्या हैं GRAP के वर्गीकृत 4 चरण?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए GRAP को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण- 'खराब' (AQI 201-300), दूसरा चरण- 'बहुत खराब' (AQI 301-400), तीसरा चरण- 'गंभीर' (AQI 401-450) और चौथा चरण- 'अत्यधिक गंभीर' (AQI 450 से ज्यादा)। संशोधित GRAP में पहले चरण के तहत पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेशों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की गई है।
नए संशोधन के तहत क्या किए गए हैं प्रावधान?
AQI के 200 का आंकड़ा पार करते ही भोजनालयों, रेस्तरां और होटलों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले प्राधिकारी इस उपाय को दूसरे चरण (AQI 301-400) के तहत लागू करते थे। इसके अलावा संशोधित GRAP के हिस्से के रूप में सुझाए गए नए कदमों में दूसरे चरण के तहत क्षेत्र के सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी शामिल है।
CAQM ने और क्या दिए हैं सुझाव?
GRAP में संसोधन तीसरे चरण (AQI 401-450) के तहत दिल्ली-NCR क्षेत्र में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों संचालन पर प्रतिबंध लागू होगा। CAQM ने संशोधन में इस स्थिति में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा AQI 450 के पार होने पर इलेक्ट्रिक और CNG तथा BS-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
GRAP लागू होने पर आवश्यक सेवा वाहनों को दी जाएगी छूट
नए संशोधन के अनुसार, AQI 450 के पार जाने पर आवश्यक सामान या आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की छूट दी जाएगी। साथ ही GRAP के विभिन्न चरणों के तहत पहले से मौजूद सभी अन्य उपाय ऐसे ही जारी रहेंगे।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
दिल्ली-NCR में इस साल जनवरी से 30 सितंबर के बीच औसत AQI 167 रहा, जो बीते 6 साल में इस अवधि में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के दौरान 2020 में AQI गुणवत्ता इतनी बेहतर थी। दिल्ली में साल 2022, 2021, 2019 और 2018 की अवधि में औसत AQI 180 से 193 के बीच था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर शामिल हैं।