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केंद्र ने तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत क्षमता वाला आदेश वापस लेने को कहा

केंद्र ने तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत क्षमता वाला आदेश वापस लेने को कहा

Jan 06, 2021
09:00 pm

क्या है खबर?

देश में कोरोना वायरस के मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और दो वैक्सीन भी मिल चुकी ंहै। ऐसे में अब राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में गत दिनों तमिलनाडु सरकार ने भी आगे बढ़ते हुए राज्य में सिनेमाघरों का 100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी। अब केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक गाइडलाइंस का उल्लंघन मानते हुए सरकार को संबंधित आदेश वापस लेने के लिए कहा है।

गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दी है सिनेमाघरों के संचालन की अनुमति

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस के दौरान देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी थी। उस दौरान सरकार ने अभिभावकों की स्वीकृति के बाद स्कूलों के संचालन की भी अनुमति दी थी। उसके बाद से सरकार लगातार उस गाइडलाइंस को आगे बढ़ती जा रही है और गत 28 दिसंबर को उसे 31 जनवरी, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था।

मंजूरी

तमिलनाडु सरकार ने दी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लगातार कम होते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गत सोमवार को राज्य में सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी थी। हालांकि, सरकार ने सिनेमाघरों के संचालन में सभी कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। इससे राज्यों में सिनेमाघरों का सुचारू संचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक गाइडलाइंस का उल्लंघन माना है।

पत्र

केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने राज्य सरकार को लिखा पत्र

मामले में के्रद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तमिलनाडु सरकार को पत्र भेजकर उसके आदेश को अनलॉक गाइलाइंस का उल्लंघन बताया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक गाइडलाइंस को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में सिनेमाघरों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किया जा सकता है। ऐसे में सरकार जारी किए गए आदेश को वापस लेकर केंद्र को इसकी सूचना भिजवाना सुनिश्चित करे।

हवाला

गृह सचिव ने पत्र में दिया नियमों का हवाला

गृह सचिव भल्ला ने पत्र में लिखा है कि महामारी अधिनियम के तहत कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को कमजोर नहीं कर सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाल दिया है जिसमें राज्यों को कोरोना महामारी के नियमों की पालना करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सरकार को आदेशों को वापस लेना चाहिए।

गाइडलाइंस

राज्यों को कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं

बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन लागू नहीं कर सकता है। ऐसा करने से पहले उन्हें केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। इसी तरह राज्यों के बीच लोगों और सामान के आवागमन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। लोगों को एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति या पास की भी जरूरत नहीं होगी।