वायुसेना ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना करने वाले कर्मचारी को किया सेवा से बर्खास्त
क्या है खबर?
कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन को ही एकमात्र उपाय बताया जा रहा है और इसी के चलते सरकार लोगों से जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है।
हालांकि, सरकार ने वैक्सीन को स्वैच्छिक करार दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना (IAF) ने इसे सेवा शर्तों में शामिल करते हुए वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वाले एक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।
इसके अलावा कई अन्य कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए हैं।
प्रकरण
वायुसेना के कॉर्पोरल ने दी थी नोटिस को चुनौती
वायुसेना ने वैक्सीन की शुरुआत होने के बाद उसे अपनी शेवा शर्तों में शामिल कर लिया था। इसके अनुसार वायुसेना के सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो गया था।
इसके बाद भी नौ कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। इस पर वायुसेना ने उन्हें नोटिस जारी किया था।
नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। नोटिस मिलने पर कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार ने गुजरात होई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मांग
वायुसेना कर्मचारी ने याचिका में की थी यह मांग
कॉर्पोरल कुमार ने वैक्सीन लेने से इनकार करने पर वायुसेना की ओर से 10 मई, 2021 को जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की थी।
नोटिस में उनसे पूछा गया था कि उन्हें वैक्सीन नहीं लेने पर बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए?
कुमार ने कोर्ट से वायुसेना को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश देने तथा केंद्र सरकार के वैक्सीने के स्वैच्छिक होने के आदेश का पालन करने के निर्देश देने की भी मांग की थी।
सुनवाई
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट में दी सेवा शर्तों की जानकारी
सुनवाई में बुधवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) देवांग व्यास ने जस्टिस एजे देसाई और एपी ठाकेर की खंडपीठ को बताया कि सामान्य तौर पर वैक्सीन लगवाना वैकल्पिक विषय है, लेकिन वायुसेना ने इसे सेवा शर्त बना दिया गया है। इसे सेवा में नामांकन के समय ली गई शपथ के क्रम में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि बल कमजोर न हो, ऐसे में कर्मियों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
नोटिस
वायुसेना के नौ कर्मचारियों ने किया था वैक्सीन लगवाने से इनकार
ASG व्यास ने बताया कि पूरे भारत में महज नौ वायुसेना कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया था। ऐसे में उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इनमें से एक कर्मचारी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसे में प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।
हालांकि, इस दौरान उन्होंने सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी का नाम या कोई अन्य विवरण साझा नहीं किया है।
आदेश
हाई कोर्ट ने वायुसेना को दिया मामले पर फिर से विचार करने का आदेश
ASG व्यास ने हाई कोर्ट को बताया कि चूंकि कोर्पोरल योगेंद्र कुमार ने नोटिस पर जवाब दिया है। ऐसे में वह किसी उचित अधिकरण या सशस्त्र बल प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के पात्र है।
इस पर हाई कोर्ट ने वायुसेना को मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए अनिच्छुक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत वायुसेना द्वारा कोई फैसला लिए जाने तक जारी रहेगी और तब तक वह सेवा में रहेंगे।