टैक्स बचाने के लिए इन स्कीम में करें निवेश, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा
क्या है खबर?
अगर आपकी सालाना कमाई पांच लाख रुपये से ऊपर है तो आप टैक्स छूट के दायरे में नहीं आएंगे।
ऐसे में टैक्स छूट पाने के लिए आप कई स्कीम्स में निवेश कर सकते है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत ग्राहकों को छूट मिलती है।
आइए जानते हैं कि देश में ऐसी कौन सी स्कीम्स है, जिसमें निवेश करने से टैक्स छूट के साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है।
#1
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
टैक्स बचाने के लिए आप PPF में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सात फीसदी से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कंपाउंट इंट्ररेस्ट लगता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज।
PPF में आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम एक साल में टैक्स फ्री के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलने वाला ब्याज और मेचुरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है।
#2
जीवन बीमा में निवेश करना
जीवन बीमा में दो तरह यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) और ट्रेडिशनल प्लान से निवेश किया जाता है, जिसमें 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की मेचुरिटी की रकम को सेक्शन 10 (10D) के तहत टैक्स से छूट हासिल होती है।
इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम दो साल के लिए प्रीमियम भरना जरूरी है।
#3
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर अच्छे रिटर्न के साथ इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इस योजना में सालाना 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
इसमें आप अपनी बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं।
इस योजना में अधिक से अधिक सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, जिसकी मेचुरिटी 14 साल तक अनिवार्य है।
खाते में जमा रकम, मिलने वाले ब्याज और मेचुरिटी राशि टैक्स फ्री होती है।
#4
बैंक में FD कराना
बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने पर अच्छा ब्याज और टैक्स में छूट भी मिलती है।
मौजूदा समय में FD के पांच साल निवेश पर कानून-1961 की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स की छूट मिल रही है।
आपको बता दें कि बैंकों ने FD के लॉक इन पीरियड को बदलने की मांग की है, अगर ऐसा हो गया तो तीन साल की FD पर टैक्स छूट मिलने लगेगी।
#5, #6
इन जगहों पर भी सकते हैं निवेश
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है, जिसमें 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
वहीं आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें दो लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। 80C के तहत मिलने वाली छूट के अलावा 80CCD (1B) के तहत आप एडिशनल 50,000 रुपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।