सार्वजानिक भविष्य निधि (PPF), इसकी विशेषताएं और कर लाभ, जानें सबकुछ
नौकरी करने वाले हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत के रूप में रखे। भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे पसंदीदा दीर्घकालिक कर-बचत निवेश विकल्पों में से एक है। सरकार की यह योजना न केवल अच्छा रिटर्न देती है, बल्कि ग्राहकों के लिए कर-बचत लाभ भी प्रदान करती है। इसके फीचर्स से लेकर टैक्स बेनेफिट्स तक, यहां आपको PPF स्कीम के बारे में सब जानकारी मिलेगी।
PPF योजना में होती है 15 साल की लॉक-इन अवधि
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली बचत-सह-कर-बचत योजना है। यह 1968 में वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा पेश की गई थी। इसको सरकार द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, इसलिए, यह सबसे सुरक्षित उपकरणों में से एक है। PPF योजना में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है और उसी के लिए जमा की गई राशि को कर कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।
कैसे खोलें PPF खाता?
PPF खाता खोलने के इच्छुक लोग अपने निकटतम किसी नामित बैंक शाखा में जा सकते हैं और PPF खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और वित्तीय जानकारी भरकर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा। इसके अलावा, कुछ बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से PPF खाते को ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य आंशिक खाता खोलने की पेशकश करते हैं।
PPF योजना में व्यक्ति कितना कर सकते हैं निवेश ?
PPF योजना के अंतर्गत कम से कम 500 रूपये की राशि का निवेश कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रूपये तक की राशि PPF खाते में जमा की जा सकती है। राशि को एकमुश्त या 12 किश्तों में जमा किया जा सकता है। न्यूनतम प्रारंभिक शेष कम से कम 100 रूपये होना चाहिए। खाते में 15 साल की परिपक्वता अवधि होती है, लेकिन इसे हर बार पाँच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
PPF खाताधारक भी उठा सकते हैं ऋण का लाभ
कोई भी व्यक्ति अपने PPF खाते के 7वें वित्तीय वर्ष से समय से पहले निकासी कर सकता है। चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में PPF बैलेंस की अधिकतम आंशिक निकासी राशि 50% या पिछले वित्त वर्ष के अंत में शेष राशि का 50%, जो भी कम हो, होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PPF खाताधारक भी अपने PPF पर लोन ले सकते हैं। यह सुविधा तीसरे और 6वें वित्तीय वर्षों के बीच उपलब्ध है।
PPF के तहत उपलब्ध वर्तमान ब्याज दर और कर लाभ
PPF के तहत दी जाने वाली ब्याज दर वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए 8% है। PPF में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भारी छूट मिलती है। खाता की परिपक्वता पर ग्राहकों द्वारा प्राप्त राशि और उनके द्वारा अर्जित ब्याज दोनों को भी आयकर से छूट दी गई है।