
आखिरी तारीख से पहले दाखिल करना चाहते हैं ITR, साथ में रख लें ये दस्तावेज
क्या है खबर?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बार आयकर दाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे ITR भरने के कार्य में तेजी आ रही है। अगर, आप समय से पहले रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इनके बिना आपको ITR फाइल करने में दिक्कत हो सकती है।
सबसे जरूरी
सबसे जरूरी है नियोक्ता का यह दस्तावेज
फॉर्म 16: ITR फाइल करने के लिए यह जरूरी दस्तावेज है, जो आपको नियोक्ता से मिलता है। इसमें आपका कुल वेतन, TDS और टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी होती है। फॉर्म 16A, 16B और 16C: फॉर्म 16A फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज या इंश्योरेंस कमीशन से होने वाली आय पर लागू होता है। 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति खरीदने पर 16B और किराये से होने वाली 50,000 रुपये से ज्यादा की आय पर फॉर्म 16C लागू होता है।
निवेश
इन दस्तावेजों से मिलेगी निवेश की जानकारी
फॉर्म 26AS AIS और TIS: ये दस्तावेज आपके टैक्स रिकॉर्ड का आधार हैं। फॉर्म 26AS में TDS और TCS का विवरण होता है। AIS में बैंक ब्याज, FD और शेयरों से जुड़ी जानकारी शामिल होती है, जबकि TIS में AIS की जानकारी का सारांश होता है। कैपिटल गेन स्टेटमेंट: अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन की जानकारी देना अनिवार्य है। अपने ब्रोकर या फंड हाउस से कैपिटल गेन स्टेटमेंट जरूर लें।
विदेशी आय
विदेशी आय का प्रमाण देना भी जरूरी
बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र: बैंक या पोस्ट ऑफिस स्कीम से मिलने वाले ब्याज का प्रमाणपत्र जरूरी है, क्योंकि इस आय को ITR में दिखाना अनिवार्य होता है। यह AIS या फॉर्म 26AS में छूटी जानकारी को पकड़ने में भी मदद करता है। विदेशी आय या अनलिस्टेड शेयर: अगर आपके पास विदेशी कंपनी के शेयर या विदेश में बैंक खाता है तो इसकी जानकारी देना जरूरी है। भारतीय कंपनियों के अनलिस्टेड शेयरों की जानकारी देना भी जरूरी है।