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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने का विचार नहीं- सरकार
ITR की आखिरी तारीख है 31 जुलाई

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने का विचार नहीं- सरकार

Jul 22, 2022
05:57 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि वह अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इसे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

बयान

रोजाना फाइल हो रहे 15-18 लाख रिटर्न- बजाज

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए बजाज ने कहा कि लोगों को लगता है कि हर बार की तरह तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। इसलिए वो शुरुआत मे रिटर्न फाइल करने में धीमे पड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी रोजाना 15-18 लाख रिटर्न फाइल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़कर 25-30 लाख हो जाएगी। आमतौर पर लोग आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं।

जानकारी

पिछले साल फाइल हुए 5.89 करोड़ रिटर्न

बजाज ने बताया कि पिछले साल करीब 9-10 रिटर्न आखिरी दिन फाइल हुए थे। तब आखिरी दिन 50 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं। इस बार एक करोड़ रिटर्न के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी और उस साल कुल 5.89 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे।

बयान

मजबूत है टैक्स फाइलिंग पोर्टल- बजाज

बजाज ने कहा कि आयकर विभाग का नया टैक्स फाइलिंग पोर्टल बहुत मजबूत है और यह लोड लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आयकर दाताओं ने बताया कि है रिटर्न फॉर्म बहुत आसान हो गया है और रिफंड भी जल्दी मिल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि 2.3 करोड़ लोग बिना शिकायत के रिटर्न फाइल कर चुके हैं।

जानकारी

महामारी के कारण दो साल आगे बढ़ाई गई थीं तारीखें

पिछले दो वित्तीय वर्षों से सरकार ITR फाइल करने की तारीखों को आगे बढ़ा रही थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को हो रही मुश्किलें आसान करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा करने का विचार नहीं है।

जरूरत

इसलिए जरूरी है ITR फाइल करना

अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं तो आपसे वीजा के लिए तीन से पांच साल तक का ITR मांगा जा सकता है। ITR फाइल करने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो व्यक्ति की आय का सरकारी प्रमाण पत्र होता है। यह कई जगह काम आ सकता है। इससे लोन मिलने में आसानी होती है। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR भरना जरूरी है। किसी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वहां ITR सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है।

ITR

न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

आयकर नियमों के अनुसार, ऐसे करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, जिनके अकाउंट की ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ITR फॉर्म में करदाता अपनी आय और उस वित्त वर्ष दिए जाने वाले टैक्स की जानकारी आयकर विभाग को देता है। विभाग की तरफ से सात तरह के ITR फॉर्म जारी किए जाते हैं, जो करदाता की आय के तरीके और उसकी रकम पर निर्भर करते हैं।