आयकर भुगतान के लिए RBI ने UPI लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आयकर भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब RBI ने UPI के लिए सीमा बढ़ाई है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय बैंक ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे कुछ भुगतानों के लिए सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी। बता दें, आम लेनदेन की सीमा अभी भी अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति ट्रांसक्शन है।
RBI ने क्या कहा?
RBI के बयान के अनुसार, "वर्तमान में UPI के लिए लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये है, सिवाय कुछ श्रेणी के भुगतानों के, जिनकी लेन-देन सीमा अधिक है। अब UPI के माध्यम से आयकर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन-देन करने का निर्णय लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं द्वारा UPI के माध्यम से कर भुगतान को और आसान बनाया जा सकेगा।" इस फैसले से अधिक लोग UPI के माध्यम से आयकर भुगतान करेंगे।
UPI के लिए हुई यह घोषणा
RBI ने UPI के माध्यम से एक अन्य तरह के भुगतान शुरू करने की भी घोषणा की है, जिसे 'डेलीगेटेड भुगतान' कहा जा रहा है। ऐसा भुगतान किसी व्यक्ति को मुख्य यूजर्स के बैंक अकाउंट पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए UPI लेनदेन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति UPI भुगतान के लिए अपने बैंक अकाउंट तक किसी अन्य व्यक्ति को पहुंच प्रदान करने में सक्षम होगा।