PAN को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक मौका
PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को फिर से 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताया कि अब 30 जून, 2023 तक दोनों कार्ड को 1,000 रुपये शुल्क देकर लिंक करा सकते हैं। पहले लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक करीब 2 करोड़ PAN कार्ड धारकों ने अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।
PAN को आधार कार्ड से लिंक न कराने पर क्या नुकसान होगा?
इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक, PAN कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आधार को PAN से लिंक नहीं कराया गया तो PAN डिएक्टिवेट हो सकता है। डिएक्टिवेट कार्ड को उपयोग करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। PAN के डिएक्टिवेट होने से खाता खोलना, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना, बड़ी खरीदारी करना और स्टॉक मार्केट में निवेश मुश्किल होगा।