एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है नजदीक, जानें कैसे करें भुगतान
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। आयकर विभाग ने दूसरी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा 15 सितंबर तय की है। नियम के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को दंड से बचने के लिए समय पर भुगतान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय, जिसकी कुल टैक्स TDS को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपये से अधिक है, उसे एडवांस टैक्स देना होगा।
एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें?
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर भारत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें। अब यहां 'ई-पे टैक्स' सेक्शन के अंतर, 'एडवांस टैक्स' चुनें और पैन और मूल्यांकन वर्ष सहित प्रासंगिक विवरण दर्ज करें। अंत में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का उपयोग करके टैक्स का भुगतान पूरा करें।
देरी पर लगता है जुर्माना
समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और धारा 234C के तहत ब्याज लगता है। धारा 234B के तहत, करदाताओं से प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल टैक्स का 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं, धारा 234C के तहत, यदि एडवांस टैक्स किस्तों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रति माह 1 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाता है।