NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है नजदीक, जानें कैसे करें भुगतान
    अगली खबर
    एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है नजदीक, जानें कैसे करें भुगतान
    एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है नजदीक

    एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि है नजदीक, जानें कैसे करें भुगतान

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Sep 11, 2024
    03:03 pm

    क्या है खबर?

    वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। आयकर विभाग ने दूसरी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा 15 सितंबर तय की है।

    नियम के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को दंड से बचने के लिए समय पर भुगतान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय, जिसकी कुल टैक्स TDS को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपये से अधिक है, उसे एडवांस टैक्स देना होगा।

    प्रक्रिया

    एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें? 

    आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर भारत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।

    अब यहां 'ई-पे टैक्स' सेक्शन के अंतर, 'एडवांस टैक्स' चुनें और पैन और मूल्यांकन वर्ष सहित प्रासंगिक विवरण दर्ज करें। अंत में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI का उपयोग करके टैक्स का भुगतान पूरा करें।

    जुर्माना

    देरी पर लगता है जुर्माना

    समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और धारा 234C के तहत ब्याज लगता है।

    धारा 234B के तहत, करदाताओं से प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल टैक्स का 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जाता है। वहीं, धारा 234C के तहत, यदि एडवांस टैक्स किस्तों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रति माह 1 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाता है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    आयकर विभाग
    इनकम टैक्स

    ताज़ा खबरें

    दिल्ली के नबी करीम इलाके में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत दिल्ली
    IPL: 100 या उससे कम स्ट्राइक-रेट के बावजूद ये बल्लेबाज बने 'प्लेयर ऑफ द मैच' IPL रिकॉर्ड्स
    2025 सुजुकी एवेनिस स्टैंडर्ड वेरिएंट लॉन्च, जानिए क्या किया है बदलाव  सुजुकी मोटरसाइकिल भारत
    IPL 2025: RCB के फाइनल में पहुंचने पर भारत आएंगे एबी डिविलियर्स, खुद किया ऐलान इंडियन प्रीमियर लीग

    आयकर विभाग

    तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले BRS विधायक के ठिकानों पर आयकर का छापा तेलंगाना
    कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ रुपये नकदी बरामद, अभी चल रही गिनती झारखंड
    कांग्रेस सांसद से 200 करोड़ की नकदी बरामद, प्रधानमंत्री मोदी बोले- लूट की पाई-पाई लौटानी पड़ेगी  नरेंद्र मोदी
    कांग्रेस सांसद के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी जारी, अब तक 290 करोड़ बरामद कांग्रेस समाचार

    इनकम टैक्स

    जानकारी मिसमैच की वजह से नहीं हो पा रहा आधार-पैन लिंक? अपनाएं ये तरीका आधार कार्ड
    पार्टनरशिप फर्म के नाम से लेना है पैन कार्ड तो ऐसे करें अप्लाई पैन कार्ड
    पैन कार्ड खो जाने पर क्या करें? जानिए इसे वापस पाने का आसान तरीका पैन कार्ड
    आधार कार्ड के जरिए करें ITR ई-वेरिफाई, यह रहा आसान तरीका काम की बात
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025