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दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध, अब कैसे करें उनका इस्तेमाल?
पुरानी दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल कार के लिए अपनाएं इन विकल्पों में से एक

दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध, अब कैसे करें उनका इस्तेमाल?

लेखन अविनाश
Jan 05, 2022
07:30 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन खत्म करने की एक पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है और वाहन मालिकों को कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल कार है तो परेशान ना हों। हम आपके लिए ऐसे ही विकल्पों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं।

#1

अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए भेजें

केंद्र सरकार पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है। हालांकि पुराने वाहन को स्क्रैपयार्ड में भेजने के प्रस्ताव पर प्रोत्साहन के तौर पर, नए वाहनों पर छूट, कार खरीद के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन, लगभग 5 प्रतिशत तक स्क्रैप मूल्य जैसे कुछ लाभ दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आप अपने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं तो आप इन लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

#2

इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प भी है मौजूद

अगर वाहन मालिक अगर अपनी पुरानी गाड़ी का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो उनके के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा। दरअसल, बाजार में कई कंपनियां मौजूद हैं जो आपकी पुरानी डीजल कार को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल सकती हैं। साधारण कार को इलेक्ट्रिक में बदलवाने में लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपये तक का खर्च आता है।

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#3

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें

मालिक अपने पुराने डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह है कि आप अपना वाहन चलाना जारी रख सकते हैं। लेकिन हां, अगर जांच में पाया गया कि आपका वाहन कम प्रदूषण करता है तो आपको कुछ और साल वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है। बता दें कि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा।

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#4

अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में बेच दें

इस समय दिल्ली में कई मालिक अपने पुराने डीजल वाहनों के लिए NCR के बाहर खरीदार ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खरीदार ज्यादातर पुरानी डीजल कार खरीदने और उन्हें अपने संबंधित राज्यों में वापस लाने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपने वाहन को ऐसे ही किसी राज्य में बेच सकते हैं, जहां डीजल से चलने वाली गाड़ियां 15 साल तक चल सकती हैं।

जानकारी

अपने पास संभल के रखें

कुछ लोगों को अपने कार से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं और अपनी कार से ज्यादा लगाव रखते हैं तो उसे संभल के पार्क करें। हो सकता है आने वाले सालों में आपकी कार विंटेज बन जाए।

न्यूजबाइट्स प्लस

जुलाई 2016 में आया था आदेश

NGT ने जुलाई, 2016 में ही एक आदेश जारी किया था और अब इसे लागू किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा। विभाग उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है जिन्होंने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है। इसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

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