दिल्ली: एक बार फिर बढ़ी वाहन संबंधी दस्तावेजों की रिन्यूवल डेट, इस दिन तक मिली राहत
दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि समाप्त हो चुके वाहन और चालक से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता को दो महीनों के लिए फिर बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ये समयसीमा 30 नवंबर तक थी और सरकार ने इसके आगे कोई और विस्तार न करने की बात कही थी, लेकिन कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से बढ़ाया गया है।
तारीख आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए हैं कई अनुरोध- कैलाश गहलोत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान साझा करते हुए कहा, "हमे तारीख बढ़ाने से जुड़े कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस धारकों को कई कठिनाइयां आ रही है। इसलिए हमने 1 फरवरी, 2020 से 30 नवंबर, 2021 के बीच समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है। अब यह 31 जनवरी, 2022 तक मान्य रहेंगे।"
कोरोना की वजह से बढ़ा है समय
दिल्ली सड़क परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2021 तय की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू कराने के खातिर सरकारी कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसलिए कार्यालयों में जमा हो रही भीड़ और लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इनकी वैधता अवधि को 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
शुरू हुई ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा
परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा की शुरूआत की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और यह आवेदकों को विभाग के किसी भी कार्यालय में आए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट उपलब्ध कराता है। साथ ही यह सुविधा आवेदक को घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति भी देता है। टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस आवेदकों के पते पर भेजा जाता है।
ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल
ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा के तहत ऑनलाइन टेस्ट में आवेदकों से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक के 10 अंक होते हैं। ये प्रश्न सड़क सुरक्षा, यातायात संकेत और सड़क से संबंधित प्रश्न होते हैं। छह से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक टेस्ट में पास समझे जाते हैं और टेस्ट पास करने के बाद लर्नर्स लाइसेंस ऑनलाइन जारी हो जाता है। इसे आवेदक के रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाता है या आवेदक इसे प्रिंट भी करा सकते हैं।
NGO और निजी संस्थानों से भी ले सकते हैं DL
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी नए नियम के तहत निजी वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, गैर-लाभकारी संगठनों (NGO) या कानूनी निजी फर्मों सहित विभिन्न संस्थाओं को मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई है। इसलिए आप इन सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों से भी टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।