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    दिल्ली सरकार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रही खत्म, जानें पूरा मामला
    दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए आये नए नियम

    दिल्ली सरकार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रही खत्म, जानें पूरा मामला

    लेखन सोनाली सिंह
    Dec 16, 2021
    08:00 pm

    क्या है खबर?

    राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर रही है।

    इसके लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी किया जा रहा है ताकि वाहन मालिक इसे दूसरे राज्यों में बेच सके।

    दिल्ली परिवहन विभाग के एक बयान से पता चलता है कि 15 साल से पुराने डीजल वाहनों के लिए कोई NOC जारी नहीं किया जा रहा है।

    जानकारी

    2016 में ही जारी हुआ था आदेश

    NGT ने जुलाई 2016 में ही एक आदेश जारी किया था और अब इसे लागू किया जा रहा है।

    ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा।

    विभाग उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहा है जिन्होंने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है। इसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

    विकल्प

    इलेक्ट्रिक किट में बदलने का मिलेगा विकल्प

    परिवहन विभाग ने आदेश में कहा कि यदि वाहन मालिक अपनी गाड़ी का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा।

    उन्हें ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा सर्टिफाइड एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक किट लगवाना होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक किट के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू के दी गई है।

    उपाय

    ज्यादा पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग है एकमात्र उपाय

    वाहनों के दिए गए समय से ज्यादा पुराने होने पर उन्हे नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर वाहन मालिक स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपने वाहनों को नष्ट करवाते हैं तो उन्हे इसका लाभ भी मिलेगा।

    आपको बता दें कि वाहन के रजिस्ट्रेशन का समय पूरा होने पर स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होती है।

    सामान्य तौर पर एक वाहन का जीवन 15 वर्ष होता है, जिसके बाद यह वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करने लगता है इसलिए इन्हे नष्ट कर दिया जाता है।

    जानकारी

    वाहन को स्क्रैप करने से मिलगा लाभ

    अगर आप अपने वाहन को इस पॉलिसी के तहत नष्ट कर रहे हैं तो पॉलिसी से वित्तीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

    यदि मालिक वाहन को स्क्रैप करना चुनते हैं तो उसे वाहन के एक्स-शोरूम का 4 से 6 प्रतिशत मूल्य का एक स्क्रैप मूल्य के रूप में दिया जायेगा। रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

    वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 प्रतिशत की छूट देने की सलाह दी जाएगी।

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