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दिल्ली सरकार महिला चालकों को कर रही प्रोत्साहित, ई-ऑटो परमिट में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
ई-ऑटो परमिट पर मिल रहा महिला चालकों को आरक्षण

दिल्ली सरकार महिला चालकों को कर रही प्रोत्साहित, ई-ऑटो परमिट में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

Aug 19, 2021
07:30 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए ई-ऑटो परमिट आरक्षित करने का फैसला किया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत जारी होने वाले 4,200 से अधिक ई-ऑटो परमिट में से 35 प्रतिशत महिला आवेदकों को जारी करने की योजना बनाई है। इसके तहत जल्द ही परमिट जारी किए जाने की संभावना है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की थी।

कारण

इस वजह से मिल रहा है आरक्षण

ई-ऑटो के लिए 4,200 से अधिक जारी किये जाने वाले परमिटों में से 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कुल जारी ई-ऑटो परमिट में अब 1,470 परमिट सिर्फ महिला चालकों को दिए जाएंगे। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए ई-ऑटो परमिट आरक्षित करने का विचार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिला चालकों की एक छोटी संख्या से प्रभावित होकर किया गया है।

जानकारी

दिल्ली में कितनी है कुल परमिट संख्या?

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 1997 में दिल्ली सरकार को नए ऑटोरिक्शा परमिट की कुल संख्या को फ्रीज करने का निर्देश दिया था। इसलिए वर्तमान में दिल्ली में चलने वाले ऑटो की संख्या पर एक लाख की सीमा है। परिवहन विभाग ने अब तक 95,000 से अधिक परमिट जारी किए हैं और शेष 4,200 से अधिक ई-ऑटो के लिए आरक्षित किए हैं ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके।

सुविधा

इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन सुविधा

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में तिपहिया वाहनों का भी योगदान हैं। इसलिए सरकार बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के प्रोत्साहन में विशेष ध्यान दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने अक्टूबर, 2020 में ही अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सभी बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दी थी। इससे CNG तिपहिया वाहनों की तुलना में बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों में 29,000 रुपये तक बचाए जा सकते हैं।

जानकारी

केंद्र सरकार ने की रजिस्ट्रेशन फीस माफ

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। बता दें कि मंत्रालय ने 27 मई, 2021 को ही इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की थी।