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स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ वाहन खरीदने पर मिल सकती है अतिरिक्त GST छूट, मंथन जारी
स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत दी जा सकती है ज्यादा छूट- गडकरी

स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ वाहन खरीदने पर मिल सकती है अतिरिक्त GST छूट, मंथन जारी

Nov 27, 2021
12:57 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत खरीदे गए नए वाहनों पर लगने वाले टैक्स में ज्यादा छूट देने का विचार कर रही है। इसके लिए सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल से बात कर रही है और अंतिम निर्णय GST काउंसिल और वित्त मंत्रालय लेंगे। मारुति और टोयोटा की स्क्रैपिंग यूनिट के उद्घाटन के समय गडकरी ने यह जानकारी दी थी।

टैक्स लाभ

वर्तमान में कितनी है टैक्स छूट?

वर्तमान समय में स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के साथ निजी वाहन खरीदने पर टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट और कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वाहन निर्माता भी गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर 4 से 6 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। इस तरह कई टैक्स बेनेफिट्स देकर लोगों को गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बिक्री

स्क्रैपेज नीति से आएगा वाहनों की बिक्री में उछाल

गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटोमोबाइल की बिक्री में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस योजना के लागू होने के बाद केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की GST कलेक्शन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसके अलावा इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश और दो लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं।

बयान

2070 तक शून्य उत्सर्जन वाला देश बनाना है लक्ष्य

गडकरी के मुताबिक, ऑटो सेक्टर का सालाना टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपये है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे पांच साल में 15 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है। गौरतलब है कि सरकार का लक्ष्य 2070 तक शून्य उत्सर्जन वाला देश बनना है। इसके लिए गडकरी ने कहा, "यह लक्ष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि स्क्रैपेज नीति इसके समाधानों में से एक है।"

जानकारी

क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी?

वाहन के रजिस्ट्रेशन का समय पूरा होने पर स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होती है। सामान्य तौर पर एक वाहन का जीवन 15 वर्ष होता है, जिसके बाद यह पर्यावरण को अधिक प्रदूषित करना शुरू कर देते है, इसलिए अन्य देशों में उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि, भारत में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। नई पॉलिसी के अनुसार वाहनों का पंजीकरण समाप्त होने के बाद उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्ट पास न करने पर उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।